दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार एक्टिव मोड में है. एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं. इस कड़ी में दिल्ली की भाजपा सरकार ने एक और फैसला लिया है. जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में ग्रैप-4 हटने के बाद भी पेट्रोल-डीजल वाला सख्त नियम लागू रहेगा.
मंगलवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ‘PUC नहीं तो तेल नहीं’ वाला नियम जारी रहेगा. पर्यावरण मंत्री सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से उठाए जा रहे सख्त कदमों की जानकारी दी और कहा कि PUC वाले नियम को जारी रखने की घोषणा की गई है.
PUC सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल
उन्होंने कहा कि दिल्ली में ग्रैप-4 हटने के बाद भी दिल्ली में एंटी-पलूशन के उपाय जारी रखे जाएंगे और वैध PUC सर्टिफिकेट के बिना वाहनों की चलाने की अनुमति नहीं दी मिलेगी.
मंत्री द्वारा ये आदेश दिया गया कि PUC के बिना किसी भी वाहन को फ्यूल ना दिया जाए. वहीं, मंत्री ने बताया कि निरीक्षण में सामने आया कि कई PUC प्रमाणपत्र केंद्र संचालित नहीं हो रहे थे और करीब 12 केंद्रों में उपकरण खराब थे. इन सभी केंद्रों को निलंबित कर दिया गया है और नोटिस भी जारी किया है.
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प्रदूषण पर दिल्ली सरकार सख्त
मनजिंदर सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हवा की गुणवत्ता बद से बदतर होती जा रही है. मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए कदम भी गिनवाए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में ग्रैप-4 लागू करने के बाद से 2 लाख 12 हजार 332 पॉल्यूर अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट(PUCC) जारी किए गए हैं और करीब 10 हजार PUCC रिन्यू किए गए हैं. दरअसल दिल्ली सरकार ने हाल ही में ये नियम लागू किया है कि अगर किसी के पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है तो वाहन में पेट्रोल या डीजल नहीं भरा जाएगा.
प्राइवेट कंपनियों को दी चेतावनी
दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार वर्क फ्रॉम होम पर जोर दे रही है. वर्क फ्रॉम होम ना शुरू करने वाली कंपनियों को दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी है. दिल्ली मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जानकारी मिली है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं किया है.
उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार कंपनियों से अनुरोध कर रही है कि वो प्रदूषण कम करने के लिए इसे बढ़ावा दें. मनजिंदर सिंह सिरसा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कंपनियां इस आदेश को नहीं मानती हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली सरकार ने इसे लेकर कुछ वक्त पहले ही एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें साफ कहा गया था कि सभी प्रतिष्ठानों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम करना अनिवार्य होगा, फिर चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट.
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