हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। हरियाणा राज्य परिवहन को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने एक आदेश दिया है, जिसमें कहा गया कि शिकायत करने वाले यात्री(अशोक कुमार प्रजापति ) को 15,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। बता दें कि शिकायतकर्ता अशोक कुमार प्रजापति ने बस में बैठे साथी यात्रियों और बस ड्राइवर के धूम्रपान करने पर आपत्ति दर्ज कराई थी।
उपभोक्ता फोरम में दर्ज की थी शिकायत
बता दें कि पीड़ित यात्री अशोक कुमार प्रजापति ने हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में तीन शिकायतें दर्ज कराईं थीं। शिकायत में 2018 से 2019 की तीन यात्राओं की जिक्र किया गया था, जिसको लेकर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने पीड़ित यात्री को 15,000 रुपए का मुआवजा देने के लिए हरियाणा के राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले को मंजूरी दे दी है। बता दें कि पहले राज्य आयोग ने पीड़ित को मुआवजे का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ हरियाणा राज्य परिवहन महानिदेशक ने राष्ट्रीय आयोग में अपील की थी।
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