गोवा हादसे के बाद दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टियों में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. क्लब, रेस्टोरेंट और बार के सभी लाइसेंसधारकों को फायर NOC वैध रखने और सुरक्षा सिस्टम चालू रखने की सख्त हिदायत दी गई है. नियम का उल्लंघन होने पर लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है, दिल्ली में लगभग 950 प्रतिष्ठानों पर यह लागू होगा.
नहीं दोहराना चाहते गोवा हादसा
गौरतलब है कि गोवा के नाइट क्लब में हुई दर्दनाक आग की घटना के बाद दिल्ली सरकार पूरी तरह अलर्ट हो गई है. गोवा के नाइटक्लब में हाल ही में लगी आग ने पूरे देश को झकझोर दिया था. हादसे में कम से कम 25 लोगों की जान चली गई और कई अन्य झुलस गए. इस घटना से सीख लेते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी क्लब, रेस्टोरेंट और बार को आबकारी विभाग की ओर से साफ चेतावनी दी गई है कि वो सेलिब्रेट करें, लेकिन सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं.
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अब दिल्ली में कैसा रहेगा सिस्टम
दिल्ली सरकार के 10 दिसंबर को जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी होटल, क्लब और रेस्टोरेंट लाइसेंसधारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी फायर NOC वैध रहे और फायर सेफ्टी सिस्टम 24 घंटे चालू हालत में हों. परिसर में किसी भी प्रकार के पटाखे, चाहे पारंपरिक हों या इलेक्ट्रॉनिक पूरी तरह प्रतिबंधित हैं.
नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
अगर किसी ने नियम तोड़ा तो कार्रवाई दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और नियम 2010 के तहत की जाएगी. प्रशासन ने साफ कहा है कि उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस तुरंत सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है. राजधानी में इस समय करीब 950 बार, क्लब और रेस्टोरेंट आबकारी विभाग से लाइसेंस प्राप्त हैं. इनमें से सभी पर यह आदेश लागू होगा. विशेष रूप से 90 वर्ग मीटर या उससे बड़े परिसर वाले संस्थानों को अपनी फायर NOC समय पर रिन्यू करानी होगी और सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखना होगा.
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