Ban imposed on BS-III petrol and BS-IV diesel vehicles: दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने शहर में बढ़ते हुए प्रदूषण पर एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ ट्रेफिक पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजन वाली गाड़ियों पर सख्ती से बैन लगाएं। ये बैन GRAP-III के नियम के अनुसार लगाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए गोपाल राय ने आगे जानकारी दी कि, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के साथ दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमिटी के साथ मीटिंग की गई, जिसमें वैज्ञानिकों ने बताया कि दिल्ली-NCR में 36 फीसदी प्रदूषण गाड़ियों की वजह से होता है, जबकि 31 फीसदी बायोमास के जलाने से होता है।
1 अप्रैल 2017 से ही बैन हैं BS-III गाड़ियां
इसी वजह से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ ट्रेफिक पुलिस को सख्ती अपनाने के लिए कहा गया है। ये सभी नियम GRAP-III के अनुसार है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2017 से कोर्ट ने BS-III गाड़ियों के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी थी। हालांकि तब इस फैसले के बाद कंपनियों ने जमकर हंगामा मचाया था। लेकिन सरकार के साथ कोर्ट अपने फैसले से पीछे नहीं हटी थी। जिसके चलते कंपनियों को अपने प्रोडक्शन पर रोक लगानी पड़ी थी।
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ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ ट्रैफिक पुलिस ने बनाईं टोटल 368 टीमें
गोपाल राय आगे जानकारी देते हैं कि, अगर GRAP-III के नियम के तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ी बैन नहीं की जाती हैं तो मोटर वाहन अधिनियम-1988 के अनुसार 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सख्ती बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 84 टीमें और ट्रैफिक पुलिस ने 284 टीमें बनाई हैं। साथ में दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय दिल्ली वासियों से अपील करते हैं कि अगर आप किसी को नियम तोड़ते हुए देखते हैं तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।