Delhi trains new hub offence chain pulling and molestation case: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अपराधों के मामलों चर्चा में रहती है। यहां पर हर साल हजारों क्राइम दर्ज होते हैं। दिल्ली के पब्लिक पैलेस या अन्य स्थानों के अलावा ट्रेनों में अपराध की घटनाएं बड़े पैमाने पर दर्ज की जाती हैं। अगर दिल्ली की ट्रेनों में होने वाले क्राइम की बात करें तो इमरजेंसी चेन खींचने, उपद्रव मचाने, महिला के लिए रिजर्व डिब्बे में प्रवेश करना और छेड़छाड़ करना, ट्रेन में शराब पीकर हंगामा करना, गाली-गलौच और जानलेवा तरीकों से सेल्फी लेने वाले अपराधों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस साल रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने इन अपराधों को अंजाम देने वाले 3,000 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
गिफ्तारियों में 79% की वृद्धि
टीआईओ की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल की तुलना में इस साल चेन पुलिंग के मामलों में 51% बढ़ोतरी देखी गई है। रेलवे में होने वाले अपराधों को लेकर आरपीएफ के एक अधिकारी ने कहा कि इस साल सितंबर तक चेन खींचने के 1,664 मामले दर्ज किए गए। वहीं, पिछले साल 1,099 मामले दर्ज किए गए थे। इसके साथ ही इन अपराध के लिए गिफ्तारियों में 79% की वृद्धि देखी गई। साल 2023 में आरपीएफ ने चेन पुलिंग के मामले में 1,276 लोगों को पकड़ा, जिनसे 6.1 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले। वहीं, पिछले साल आरपीएफ ने 711 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे जुर्माने के तौर पर 4.9 लाख रुपए वसूले।
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क्यों खींचते हैं लोग चेन
आरपीएफ के एक अधिकारी ने चेन पुलिंग करने के पीछे की वजह बताई कि ज्यादातर लोगों ने अपने रिश्तेदारों को ट्रेन में चढ़ने में मदद करने के लिए खींची। इसके साथ ही कई यात्रियों ने अनिर्धारित स्टॉप पर ट्रेन को रोकने के लिए चेन खींची। वहीं, कई लोगों ने गलत ट्रेन में चढ़ने के बाद उसे रोकने के लिए चेन पुलिंग की। इसके साथ ही चेन पुलिंग करने वाली नॉब पर समान लटकाने की वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आईं। हालांकि, रेलवे अधिकारी इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सख्ती से कदम उठा रहा है। अधिकारी ने कहा कि ट्रेन में नोटिस लगा है कि चेन पुलिंग का इस्तेमाल दुर्घटना, चिकित्सा या आपात स्थिति जैसे मामलों में किया जाए।
इसके अलावा ट्रेनों और रेलवे परिसरों में उपद्रव के मामलों में भी वृद्धि देखी गई है। आरपीएफ डेटा से पता चलता है कि इस साल उपद्रव के 735 मामले सामने आए, जबकि पिछले साल यह संख्या 643 थी। इस साल 722 लोगों को पकड़ा, जबकि पिछले साल उपद्रव मचाने के आरोप में 622 लोगों को पकड़ा गया था। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि ट्रेन में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, उपद्रव पैदा करने, गाली-गलौज, लड़ाई-झगड़ा, अभद्र व्यवहार या शराब पीकर हंगामा करना शामिल है। आरपीएफ ने ऐसे मामलों में इस साल लाखों रुपए का जुर्माना वसूला।
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