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दिवाली से पहले मनीष सिसोदिया को मिली राहत, कोर्ट ने बीमार पत्नी से मिलने की दी अनुमति

Rouse Avenue Court allows Manish Sisodia to meet wife : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है।

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Manish Sisodia

Rouse Avenue Court allows Manish Sisodia to meet wife : दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से पांच दिन के लिए मिलने की इजाजत मांगी थी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिसोदिया को पुलिस हिरासत में सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच अपने घर पर अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी है।

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पांच दिन की मांगी अनुमति

सिसोदिया ने एक आवेदन दायर कर हिरासत में रहते हुए अपनी बीमार पत्नी से पांच दिनों के लिए मिलने की अनुमति मांगी थी, जिसका सीबीआई और ईडी दोनों ने अर्जी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी किन कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमति मांग रहा है, इसके लिए अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की जानी चाहिए थी।

जून में भी मिली थी इजाजत

पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं। दोनों मामलों में, सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। उनकी पिछली जमानत अर्जी हाई कोर्ट के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। हालांकि, जून में उच्च न्यायालय ने उन्हें हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी थी।

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