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दिल्ली-NCR में घुटने लगीं सांसें, 500 के पास पहुंचा AQI, विजिबिलिटी 100 मीटर से कम, कब होगी बारिश?

Delhi NCR AQI Update: दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो गई है और AQI 500 के करीब पहुंच गया है, यानी अब दिल्ली सांस लेने लायक नहीं रही. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि CAQM और सरकार को 24 घंटे के अंदर ही ग्रैप-3 और ग्रैप-4 लागू करना पड़ गया. लोगों से सहयोग की अपील करते हुए सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के उपाय करने शुरू कर दिए हैं.

दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने का एक कारण हवा न चलना भी है.

Delhi NCR Air Quality Today Update: दिल्ली और नोएडा में आज धुंध के साथ स्मॉग की मोटी चादर बिछी है. प्रदूषण ने दोनों शहरों की हालत ऐसी कर दी है कि देखकर ही दम घुटने लगता है. आज 14 दिसंबर दिन रविवार को दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच गया है, यानी हवा की क्वालिटी बेहद गंभीर श्रेणी की है. फॉग और स्मॉग के चलते आज सड़कों पर विजिबिलिटी भी 100 मीटर से कम है. वहीं दिल्ली में अभी बारिश होने के कोई आसार नहीं हैं.

कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस हफ्ते 20 दिसंबर दिन शनिवार तक आसमान साफ रहने और धुंध छाने का अलर्ट दिया है. अभी बारिश होने के आसार नहीं हैं, लेकिन धुंध छाने से ठंड बढ़ेगी. बीते दिन अधिकतम तापमान 25.5 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ. अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है और उसके बाद इसमें 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी. अगले 48 घंटों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. उसके बाद पूरा हफ्ता दिल्ली का आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा.

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गैस का चैंबर बनी राजधानी

दिल्ली-NCR में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, आज सुबह 6 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 500 के करीब रहा. आनंद विहार में AQI 491, ITO चौक पर 484, अशोक विहार में 493, बवाना में 498, रोहिणी में 499, विवेक विहार में 495 और वजीरपुर में 493 रिकॉर्ड हुआ. इन सभी इलाकों को AQI का रेड जोन कहा गया है और लोगों को ग्रैप-4 के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है.

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ग्रैप-4 के नियम किए गए लागू

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-4 के नियम लागू कर दिए हैं. इसके तहत 10वीं-12वीं को छोड़कर सभी कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलेंगी. निर्माण कार्यों और तोड़-फोड़ पर रोक लगा दी गई है. कंपनियों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेजने को कहा गया है.

मिट्टी की खुदाई, पाइलिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग, प्लास्टर और टाइल या फ्लोरिंग से जुड़े काम बेन कर दिए गए हैं. रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट, स्टोन क्रशर, ईंट भट्ठे और माइनिंग बैन कर गई है. सीमेंट-रेत लाने और ले जाने पर बैन रहेगा. बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को घरों के अंदर रहने को कहा गया है.


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