प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल देने से मना करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही ऐसी गाड़ियों को जब्त करने की भी बात कही गई थी। सरकार के इस निर्देश से दिल्ली की 62 लाख गाड़ियों पर असर पड़ने का अनुमान था, लेकिन अब सरकार अपने निर्देश से यू-टर्न लेती दिखाई दे रही है।
पर्यावरण मंत्री ने लिखी चिट्ठी
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखकर निर्देश संख्या 89 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए कहा है। इस निर्देश में एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों को ईंधन देने से मना किया गया है। अब उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि हम आयोग से आग्रह करते हैं कि निर्देश संख्या 89 के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, जब तक कि स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) प्रणाली पूरे एनसीआर में लागू नहीं हो जाती। हमें विश्वास है कि दिल्ली सरकार के चल रहे बहुआयामी प्रयासों से वायु गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार आएगा।
‘एचएसआरपी प्लेट की पहचान करने में सक्षम नहीं’
मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि हमने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को बताया है कि जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं, वे मजबूत प्रणाली नहीं हैं और उनके साथ अभी भी कई चुनौतियां हैं। तकनीकी गड़बड़ियां, सेंसर का काम न करना और स्पीकर का खराब होना, ये सारी चुनौतियां हैं। इसे अभी एनसीआर डेटा के साथ इंटीग्रेट नहीं किया गया है। यह एचएसआरपी प्लेट की पहचान करने में सक्षम नहीं है। हमने यह भी कहा कि गुड़गांव, फरीदाबाद और गाज़ियाबाद और बाकी एनसीआर में अभी तक ऐसा कानून लागू नहीं हुआ है।
वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दिल्ली सीएम ने भी अपने निर्देश को रोकने के लिए कहा है और अगले आदेश तक इस पर कार्रवाई न करने की बात कही है। बता दें कि सरकार के इस निर्देश से लोगों में आक्रोश था और उनका कहना था कि गाड़ियों पर बैन पुरानी होने के कारण नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए जा रहे प्रदूषण के आधार पर लगाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी दिल्ली सरकार की जमकर आलोचना हुई।
अब सरकार अपने ही निर्देश के क्रियान्वयन में कई खामियां बताकर इस पर रोक लगाने की बात कह रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने भी इस निर्देश पर रोक लगाए जाने के पक्ष में अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वाहनों पर बैन प्रदूषण के हिसाब से लगे, न कि उनके पुराने होने के आधार पर।
वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबि,क अभी पुरानी गाड़ियों के बैन के मामले में ट्रैफिक पुलिस को होल्ड करने का कोई आदेश नही आया है। ये आदेश CAQM का है जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ियों पर नजर रख रही है। अगर कोई आदेश आता है तो इसकी जानकारी दी जाएगी। हालांकि ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अब ऐसी गाड़िया दिल्ली में नही आ रही है क्योंकि आदेश को लेकर अधिकतर लोगों जानकारी मिल चुकी है।
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