हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: CJP ProtestGyanesh KumarSIRBigg Boss 20

दिल्ली में इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, 55 लाख गाड़ियां अवैध घोषित

दिल्ली में इस महीने के एंड तक पुरानी गाड़ियों को डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। फ्यूल स्टेशनों पर कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इन कैमरों के जरिए वाहनों की उम्र और पीयूसी की जांच होगी। आने वाले दिनों में शहर के सभी फ्यूल स्टेशनों पर कैमरे लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा।

विज्ञापन

दिल्ली सरकार एक खास पॉलिसी लागू करने जा रही है। इस पॉलिसी के तहत पुराने और कंडम हो चुके वाहनों को फ्यूल स्टेशनों पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। यह कदम सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए उठाया है। राजधानी दिल्ली के 477 फ्यूल स्टेशनों पर ANPR कैमरे (Automatic Number Plate Recognition) सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। ये कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट को स्कैन करके उसकी उम्र और प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) की जांच करेंगे। अगर कोई व्हीकल की उम्र 15 साल या इससे अधिक पुराना है, प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है तो इसका पता लग जाएगा। इसके बाद वाहन को पेट्रोल या डीजल मुहैया नहीं करवाया जाएगा। राजधानी के 500 पेट्रोल पंपों पर जल्द इस तरह के कैमरे लगा दिए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:- ‘बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं’, कौन हैं कर्नाटक के मंत्री? बेंगलुरु में छेड़छाड़ की घटना पर दिया शर्मनाक बयान

सूत्रों के मुताबिक फिलहाल 105 सीएनजी स्टेशनों और 372 पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर डिवाइस लग चुकी है। शेष बचे 23 फ्यूल स्टेशनों पर भी यह डिवाइस जल्द लग जाएगी। पर्यावरण विभाग के मुताबिक अप्रैल के अंत तक इस डिवाइस को पूरी दिल्ली के स्टेशनों पर लगा दिया जाएगा। पहले इस योजना को 1 अप्रैल से शुरू किया जाना था, लेकिन डिवाइस इंस्टॉल करने के काम में देरी हुई। इसकी वजह से योजना को टालना पड़ा। इस योजना को खुद सीएम रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा मॉनिटर कर रहे हैं।

विज्ञापन

प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए फैसला

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में पेट्रोल वाहनों के लिए दिल्ली में 15 साल की समय सीमा तय की थी। डीजल के वाहनों के लिए उम्र 10 साल निर्धारित की गई थी। 2014 में एनजीटी की ओर से फैसला लिया गया था, जिसके तहत 15 साल से अधिक उम्र के वाहनों की पार्किंग पर रोक लगा दी गई थी। अब दिल्ली की सरकार ने प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया है।

यह भी पढ़ें:15 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट, अगले 4 दिन में बढ़ेगी गर्मी; मौसम विभाग का ताजा अपडेट

विज्ञापन

एनजीटी के नियमों के मुताबिक 10 साल पुराने डीजल, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाना, पार्क करना बैन है। अगर ऐसे किसी वाहन को ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग जब्त करेगा तो उनको कबाड़ के तौर पर नष्ट करने का अधिकार है।

संबंधित खबरें

Tags:

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola