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Delhi Pollution: ‘वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं किया तो…’, प्राइवेट कंपनियों को दिल्ली सरकार की कड़ी चेतावनी

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं करने वाली प्राइवेट कंपनियों को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर कंपनियां सरकार के आदेश का पालन नहीं करेंगी तो उनपर एक्शन लिया जाएगा और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बिना नोटिस दिए सील किया जाएगा.

Credit: Social Media

दिल्ली में ठंड के साथ प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम पर जोर दे रही है. वर्क फ्रॉम होम ना शुरू करने वाली कंपनियों को दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी है. दिल्ली मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जानकारी मिली है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं किया है. उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार कंपनियों से अनुरोध कर रही है कि वो प्रदूषण कम करने के लिए इसे बढ़ावा दें. मनजिंदर सिंह सिरसा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कंपनियां इस आदेश को नहीं मानती हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली सरकार ने इसे लेकर कुछ वक्त पहले ही एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें साफ कहा गया था कि सभी प्रतिष्ठानों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम करना अनिवार्य होगा, फिर चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट.

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'फैक्ट्रियां भी होंगी सील'

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि सरकार उन फैक्ट्रियों को भी चिन्हित कर रही है, जिनकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है. सिरसा ने कहा कि जल्द ही ऐसी फैक्ट्रियों पर एक्शन लेते हुए उन्हें सील किया जाएगा. उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों को सील करने से पहले नोटिस भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार उन्हें पहले भी कई मौके दे चुकी है.

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प्रदूषण पर दिल्ली सरकार सख्त

मनजिंदर सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हवा की गुणवत्ता बद से बदतर होती जा रही है. मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए कदम भी गिनवाए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में ग्रैप-4 लागू करने के बाद से 2 लाख 12 हजार 332 पॉल्यूर अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट(PUCC) जारी किए गए हैं और करीब 10 हजार PUCC रिन्यू किए गए हैं. दरअसल दिल्ली सरकार ने हाल ही में ये नियम लागू किया है कि अगर किसी के पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है तो वाहन में पेट्रोल या डीजल नहीं भरा जाएगा.

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