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छत्तीसगढ़ में दो चरणों में होगा मतदान, 7 और 17 नवंबर को वोटिंग, सीएम बघेल ने कहा- हैं तैयार हम

Chhattisgarh Election: विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि हैं तैयार हम! शुरू हो चुका है युद्ध, माटी के अभिमान का, नहीं रुकेगा अब ये रथ, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान का, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के संकल्प के साथ हर एक छत्तीसगढ़िया तैयार है, एक बार फिर भरोसे […]

Chhattisgarh Election
Chhattisgarh Election: विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि हैं तैयार हम! शुरू हो चुका है युद्ध, माटी के अभिमान का, नहीं रुकेगा अब ये रथ, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान का, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के संकल्प के साथ हर एक छत्तीसगढ़िया तैयार है, एक बार फिर भरोसे के साथ जुड़ेंगे हाथ। भरोसा बरकरार फिर से कांग्रेस सरकार।

2 चरणों में होगा मतदान

बता दें कि चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज कर दिया है। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्यप्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर 2 चरणों 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं, 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान किए जाएंगे। यह भी पढ़ें- सीएम बघेल ने बीजेपी के आरोपों पर किया पलटवार, बोले- राजनीति करने की जगह शिकायत दर्ज कराएं, हम जांच कराएंगे

3 दिसंबर को आएंगे नतीजे

सभी 5 राज्यों में नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। मध्यप्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है, तो वहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस शासन में है तो वहीं, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। बता दें कि राज्य में चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है, ऐसे विज्ञापन को हटाने के लिए आयोग ने समय सीमा निर्धारित किया है। सरकारी दफ्तरों में लगे विज्ञापनों को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। वहीं, सार्वजनिक स्थलों पर लगे प्रचार-प्रसार के संसाधनों को 48 घंटे और निजी स्थलों में लगे विज्ञापनों को 72 घंटे के भीतर हटाना होगा। आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद सबसे पहले सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में मंत्री विधायकों तथा जनप्रतिनिधियों के द्वारा जारी विज्ञापनों पर नजर जाती है और इसे हटाने के लिए आयोग ने अलग-अलग समय सीमा निर्धारित की है।  


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