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Chhattisgarh: 15 साल से दर-दर भटक रहे किसान, बांध बना…लेकिन नहीं मिला मुआवजा, जानें क्या है पूरा मामला

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में जमीन अधिग्रहण मामले में 15 साल बीत जाने के बाद भी प्रभावित किसानों को अब तक नहीं मिल पाया है। अब किसानों ने इस मामले को लेकर वाड्रफनगर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। क्या है पूरा मामला, जानें।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गिरवानी में कोषामढ़ी नाले पर बांध निर्माण में जमीन अधिग्रहण मामले में लगभग 15 साल बीत जाने के बाद भी प्रभावित किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि अब किसान दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। वहीं, अब वाड्रफनगर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर मुआवजा राशि दिलाने की मांग किसानों ने की है।

कब का है मामला?

दरअसल, साल 2009-10 में वाड्रफनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत गिरवानी के कोसामढ़ी नाले में बांध निर्माण का काम शुरू किया गया था। जिसके बाद किसानों की जमीन भी अधिग्रहित की गई थी। जिसमें कई किसानों को प्रभावित जमीन का मुआवजा आकलन के बाद दिया गया था। वहीं, अब लगभग 11 किसान जो आदिवासी परिवार से आते हैं, उनका मुआवजा राशि केवल डेमो चेक के जरिए साल 2023 में दिया गया था। सभी प्रभावित किसान केवल डेमो चेक लेकर अब दर-दर भटक रहे हैं।

किसानों ने सौंपे अधिकारियों को ज्ञापन

किसानों के मुताबिक, मुआवजा राशि की मांग को लेकर कई बार अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे हैं, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई है। जिसके कारण किसानों को जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो गया है। इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने आवेदन के जरिए मुआवजा राशि दिलाने की बात कही है। वहीं, 15 दिवस के अंदर अगर राशि नहीं दिलाई जाती तो आंदोलन की भी चेतावनी किसानों ने दी है।

अधिकारियों ने इस मामले पर क्या बोला ?

इस मामले को लेकर अधिकारियों ने बताया कि किसाने ने शिकायत में पौने 4 करोड़ की राशि का जिक्र किया है। विभाग की तरफ से जानकारी मिली है कि 1 करोड़ की राशि मिल चुकी है, लेकिन बाकी 3 करोड़ बचे हैं। इसमें 11 किसानों ने शिकायत की है। किसानों ने विभाग में जाकर इसके लिए ज्ञापन दिया है। इसके अलावा इस मामले में एसडीओ और अन्य अधिकारी के जरिए कार्रवाई की जा रही है। जल्द से जल्द किसानों का बकाया मिलने की उम्मीद जताई गई है। ये भी पढ़ें- भांग की खेती पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार


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