कोविशील्ड पर फिर उठे सवाल, बॉम्बे HC ने सीरम इंस्टीट्यूट और बिल गेट्स को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को औरंगाबाद के दिलीप लुनावत की ओर से दायर एक याचिका पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में लुनावत ने आरोप लगाया गया है कि मेरी बेटी की मौत कोविशील्ड के साइड इफेक्ट के कारण हुई थी। याचिकाकर्ता ने मुआवजे के रूप में 1000 करोड़ रुपये की मांग की है।
अभी पढ़ें – तरनतारन: चर्च में तोड़फोड़ मामले में एसआईटी गठित, एसएसपी ने कहा- पुलिस को मिले महत्वपूर्ण सुराग
दरअसल, 2020 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ पार्टनरशीप की थी, ताकि भारत और दुनिया के अन्य देशों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की 100 मिलियन खुराक के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। याचिकाकर्ता ने भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और भारत के औषधि महानियंत्रक (DGCI) को भी पक्ष बनाया है।
डेंटल अस्पताल में डॉक्टर थी लूनावत की बेटी
औरंगाबाद के रहने वाले दिलीप लूनावत ने अदालत को बताया कि उनकी बेटी धमनगांव के एसएमबीटी डेंटल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर और सीनियर लेक्चरर थी। उन्होंने कहा कि संस्थान के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोविशील्ड का डोज लेने के लिए कहने के बाद उनकी बेटी को टीका लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को आश्वस्त किया गया था कि टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इससे उनके शरीर को कोई खतरा नहीं है। याचिका में लूनावत ने कहा कि डॉ सोमानी और गुलेरिया ने कई साक्षात्कार दिए और लोगों को आश्वस्त किया कि टीके सुरक्षित हैं।
अभी पढ़ें – ममेरी बहन की फुफेरे भाई से करा दी शादी, तीन घंटे बाद ही दुल्हन की हो गई मौत
लूनावत ने टीका लेने वाला सर्टिफिकेट भी किया पेश
लूनावत ने 28 जनवरी 2021 को बेटी को लगाए गए टीके का सर्टिफिकेट भी याचिका में लगाया है। कहा गया है कि 1 मार्च 2021 को कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभाव के कारण मेरी बेटी की मौत हुई। दिलीप लूनावत ने कहा कि वह अपनी बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं और कई और लोगों की जान बचाना चाहते हैं।
अभी पढ़ें – देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें
Click Here - News 24 APP अभी download करें
Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world
on News24. Follow News24 and Download our - News24
Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google
News.