TrendingUnion Budget 2024Success StoryAaj Ka RashifalAaj Ka MausamBigg Boss OTT 3

---विज्ञापन---

Modi Surname Remarks: राहुल गांधी को पटना HC से बड़ी राहत, MP/MLA कोर्ट में हाजिर होने के फैसले पर लगी रोक

Modi Surname Remarks: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में निचली अदालत के आदेश पर 15 मई तक रोक लगा दी है। इससे पहले पटना की एमपी/एमएलए अदालत ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया था। अब अगली […]

Edited By : Bhola Sharma | Updated: Apr 26, 2023 16:00
Share :
Rahul Gandhi

Modi Surname Remarks: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में निचली अदालत के आदेश पर 15 मई तक रोक लगा दी है। इससे पहले पटना की एमपी/एमएलए अदालत ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया था। अब अगली सुनवाई 15 मई को होगी।

राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में एमपी/एमएलए अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग की थी।

यह भी पढ़ें: Karnataka Election: सबूत है तो अदालत जाएं, 40 फीसदी कमीशन वाले राहुल गांधी के दावे पर अमित शाह ने किया पलटवार 

राहुल गांधी के वकील वीरेंद्र राठौर ने कहा कि हमने एक याचिका दायर की थी। जब कोई मामला सूरत की अदालत में पहले से ही चल रहा हो, तो उसी मामले में दूसरी अदालत में दूसरी सुनवाई नहीं हो सकती। यह अवैध है। अगली सुनवाई 15 मई को है और निचली अदालत की सभी कार्यवाही तब तक के लिए रोक दी गई है। वहीं, सुशील मोदी के वकील एडवोकेट एसडी संजय ने कहा कि अदालत ने उन्हें मामले पर तर्क रखने के लिए कहा है।

सुशील मोदी ने दर्ज कराया था केस

मोदी सरनेम केस में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने 18 अप्रैल 2019 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में जनसभा में मोदी सरनेम वालों को चोर कहा था। बुधवार 12 अप्रैल को राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 25 अप्रैल को तय करते हुए राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया था।

सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दी थी दो साल की सजा

सूरत की एक अदालत ने विधायक पूर्णेश मोदी की शिकायत पर 2019 के मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सांसदी भी चली गई। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार की एक सभा में मोदी सरनेम का इस्तेमाल करते हुए एक टिप्पणी की थी। राहुल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, “कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?” इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।

और पढ़िए – Delhi Mayor Election: लगातार दूसरी बार मेयर बनीं AAP प्रत्याशी, जानें कौन हैं शैली ओबेरॉय?

कांग्रेस नेता ने दिल्ली में 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला खाली कर दिया है। वे दिल्ली में मां सोनिया गांधी के आवास में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि वह “सच बोलने की कीमत” चुका रहे हैं।

और पढ़िए – देश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें 
First published on: Apr 24, 2023 06:10 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें
Exit mobile version