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अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस में कोर्ट ने ज्ञानशेखरन को सुनाई सजा, 30 साल कैद और 90 हजार जुर्माना

चेन्नई महिला अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय दुष्कर्म मामले में आरोपी ए ज्ञानशेखरन को कम से कम 30 साल के आजीवन कारावास और 90,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना साल 2024 दिसंबर में हुई थी, जिसमें 19 साल की छात्रा पीड़िता थी।

Anna University rape case
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की महिला अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय दुष्कर्म मामले में आरोपी ए ज्ञानशेखरन को कम से कम 30 साल के आजीवन कारावास और 90,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अन्ना यूनिवर्सिटी दुष्कर्म मामले पर क्या बोलीं मंत्री गीता जीवन

अन्ना यूनिवर्सिटी दुष्कर्म मामले के आरोपी ए ज्ञानशेखरन को चेन्नई की अदालत में सुनाई गई सजा पर तमिलनाडु की मंत्री गीता जीवन ने कहा कि अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ने वाली छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में तमिलनाडु सरकार की कार्रवाई के कारण 5 महीने के भीतर अपराधी को सजा मिली है। अदालत में जो मामला चला, उसका निपटारा जल्दी और पांच महीने के भीतर हुआ। 23 दिसंबर को हुए इस मामले का निपटारा जल्दी हुआ और अदालत में सही सजा दी गई। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के अनुसार, अदालत में सजा दी गई है और हिंसा की शिकार महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आना चाहिए।

क्या है पूरा मामला? 

दिसंबर 2024 में चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में 19 साल की छात्रा के साथ बिरयानी बेचने वाले एक शख्स ने दुष्कर्म किया था। इस मामले में आरोपी की पहचान ज्ञानशेखरन के रूप में हुई थी। छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया था कि आरोपी ने पहले वीडियो बनाया और फिर उसके साथ गंदा काम किया था। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी पहले से ही अपराधी है। उसके खिलाफ पहले से ही 15 मामले दर्ज हैं। ये भी पढ़ें-  धर्म परिवर्तन के खिलाफ बजरंग दल का बड़ा ऐलान, अलीगढ़ में बोले संगठन मंत्री-अवैध घुसपैठ भी रोकेंगे


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