वोटर आईडी न होने पर भी कर सकेंगे मतदान, 12 विकल्पों का है प्रावधान
Chhattisgarh Assembly Election 2023: विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है। आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान बूथ पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे वोटर्स के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए हैं।
लाने होंगे ये दस्तावेज
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ऐसे मतदाता जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं लेकर आते हैं, उन्हें अपनी पहचान बताने के लिए इन 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक लेकर आना होगा, जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड। आयोग ने कहा कि इन दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर मतदाता मतदान कर सकेंगे।
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वहीं, प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक सूची में पंजीकृत है, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा। बता दें कि 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजें आएंगे।
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