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हाई प्रोफाइल केस, पूर्व सांसद के बेटे, कौन हैं जस्टिस मनमोहन? जो बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जज

Who is Justice Manmohan: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस मनमोहन के नाम की सिफारिश की है। वह जल्द ही शीर्ष कोर्ट के जज बन सकते हैं।

जस्टिस मनमोहन।
Who is Justice Manmohan: दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस मनमोहन के नाम की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल हैं। अब जस्टिस मनमोहन के लिए की गई ये सिफारिश केंद्र सरकार के पास जाएगी। जहां इस सिफारिश को मानते ही जस्टिस मनमोहन सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हो जाएंगे। आइए जानते हैं जस्टिस मनमोहन कौन हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं...

पूर्व सांसद और राज्यपाल के बेटे

जस्टिस मनमोहन अभी दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं । उन्होंने 29 सितंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया था। इससे पहले वह सितंबर 2023 तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हैं। 17 दिसंबर 1962 को जन्मे जस्टिस मनमोहन जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, उपराज्यपाल और पूर्व दिल्ली सांसद जगमोहन के बेटे हैं। उन्होंने 1987 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और लॉ की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के तौर पर काम किया। जनवरी 2003 में वह दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किए गए थे। ये भी पढ़ें: ‘आरक्षण के लिए धर्म नहीं बदल सकते…’, SC ने महिला की अर्जी पर जारी किए ये आदेश

हाई प्रोफाइल केसों में दिए फैसले 

इसके बाद जस्टिस मनमोहन 13 मार्च 2008 को दिल्ली हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। फिर उन्हें 17 दिसम्बर 2009 को स्थायी कर दिया गया। जस्टिस मनमोहन कई हाई प्रोफाइल मामलों में अपने फैसले देने के लिए जाने जाते हैं। जिसमें हैदराबाद के निजामों के गहने, दाभोल पावर कंपनी, क्लैरिज होटल और फतेहपुर सीकरी में अतिक्रमण विवाद शामिल हैं। आपको बता दें कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में जजों के 34 पद स्वीकृत हैं। जिसमें से 32 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं और 2 पद रिक्त हैं। जस्टिस मनमोहन के आने से एक पद भर जाएगा। ये भी पढ़ें: ‘आप जीतें तो EVM ठीक, हारें तो खराब…’, बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली याचिका SC ने की खारिज


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