Waqf Board Bill Changes JPC Report: मार्च की शुरुआत के साथ वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक एक बार फिर से सुर्खियां बटोरने लगा है। इसकी वजह है बजट सत्र का दूसरा हिस्सा, जो 10 मार्च से शुरू होने वाला है। खबरों की मानें तो बजट सत्र के दूसरे हिस्से में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक एक बार फिर से सदन के पटल पर रखा जा सकता है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) ने इसमें 14 संशोधनों को स्वीकार किया है। तो आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड बिल के कुछ बड़े बदलावों के बारे में…
1. सेक्शन 40
वक्फ बोर्ड के सेक्शन 40 रीजन 2 के तहत वक्फ बोर्ड ने जिस प्रॉपर्टी पर दावा किया है, उस पर मालिकाना हक बताने वाला शख्स सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। नए प्रस्तावित बिल में बदलाव का सुझाव दिया गया है। इसके अनुसार व्यक्ति ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट में अपील कर सकता है।
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2. ट्रिब्यूनल का फैसला
वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के तहत ट्रिब्यूनल का जो भी फैसला होगा, वो आखिरी होगा और उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है। मगर संशोधन विधेयक की मानें तो
ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
3. वक्फ की संपत्ति
वक्फ बोर्ड के अनुसार अगर किसी जमीन पर मस्जिद है या जमीन का इस्तेमाल इस्लामिक उद्देश्यों के लिए होता है, तो वो जमीन अपने आप वक्फ बोर्ड के पास चली जाएगी। हालांकि संशोधित कानून की मानें तो जब तक कोई वक्फ को जमीन दान में नहीं देगा, तब तक वो जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं कहलाएगी।
4. वक्फ बोर्ड में बदलाव
वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा है। मगर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्मों के 2 सदस्यों का होना अनिवार्य होगा।
JPC ने पेश की थी 655 पन्नों की रिपोर्ट
बता दें कि 13 फरवरी को JPC की 655 पन्नों की रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी। 19 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। विपक्ष इस संशोधन विधेयक का पूरी तरह से विरोध कर रहा है। वहीं 10 मार्च से 4 अप्रैल तक संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा चलने वाला है। खबरों की मानें तो इस सत्र में सरकार वक्फ बोर्ड बिल को फिर से सदन में पेश करने की योजना बना रही है।
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