नई दिल्ली: ज्ञानवारी मस्जिद मामले पर आज कार्ट में सुनवाई हुई। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य है। फैलला आने के बाद हिंदू पक्ष की मंजू व्यास ने कहा कि भारत खुश है ... और मेरे हिंदू भाइयों और बहनों को जश्न मनाने के लिए दीया जलाना चाहिए।'
मंजू व्यास - उन पांच हिंदू महिलाओं में से एक जिनकी उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दैनिक पूजा के लिए वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की थी। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा की गई 47 सेकंड की एक क्लिप में व्यास खुशी से चिल्लाते हुए 'हर हर महादेव' का नारा लगाते हुए दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद वह ताली और नाचने लगती हैं।
एक अन्य याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा, "यह हिंदुओं की जीत है... अगली सुनवाई 22 सितंबर को है। यह ज्ञानवापी मंदिर की आधारशिला है।"
ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के समर्थन में फैसला आया है। कोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य बताया है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस केस को सुनवाई के योग्य बताया है। यह आदेश जिला जज एके विश्वेश की एकल पीठ ने दिया है।