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उन्नाव रेप केस में बढ़ेंगी कुलदीप सेंगर की मुश्किलें, HC से मिली राहत के खिलाफ SC जाएगी CBI

उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राहत दी थी.

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हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को कई शर्तों के साथ जमानत दी है.

उन्नाव रेप केस में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ेंगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने हालही उसे राहत दी थी. कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जब तक उसकी सजा के खिलाफ अपील लंबित है, तब तक उसकी सजा को निलंबित कर दिया. अब इस मामले में सीबीआई आगे आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डिविजन बेंच के आदेशों का अध्ययन किया गया है. वह जल्द ही हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी.

सीबीआई सेंगर को दी गई राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी.

यह भी पढ़ें : ‘उसकी जमानत हमारे लिए काल…’, कुलदीप सेंगर की बेल पर छलका पीड़िता का दर्द, राहुल गांधी भी भड़के

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बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया. कोर्ट ने साथ ही सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक उसे सशर्त जमानत दे दी. राहत की शर्तों में 15 लाख रुपये का मुचलका, दिल्ली में ही रहना, पीड़िता के घर के 5 किमी के दायरे में न आना और परिवार को नहीं डराना-धमकाना शामिल है. हालांकि, पीड़िता के पिता की मौत के मामले में मिली 10 साल की सजा की वजह से सेंगर अभी भी जेल में ही रहेगा.

पीड़िता की मां से की गई थी बदसलूकी

बुधवार को दिल्ली की सड़कों का एक शर्मनाक वीडियो सामने आया था. इस वीडियो में दिखाया गया था कि कैसे अर्धसैनिक बल के जवान रेप पीड़िता की मां के साथ बदसलूकी कर रहे हैं. पीड़िता और उसकी मां आरोपी सेंगर को कोर्ट से मिली राहत के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने आए थे. लेकिन उन्हें ना तो प्रदर्शन करने दिया गया और ना ही मीडिया से बातचीत.

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यह भी पढ़ें : दिल्ली की सड़कों पर उन्नाव रेप पीड़िता की मां से बदसलूकी, CRPF जवानों ने कोहनी से धकेला, चलती बस से कूदना पड़ा

जो वीडियो सामने आया वो एक बस का था. बस में पीड़िता और उसकी मां को ले जाया जा रहा था. दोनों को एक दिन पहले इंडिया गेट से हिरासत में ले लिया गया था. इसके बाद उन्होंने मंडी हाउस में प्रदर्शन करने का प्लान किया. जब सीआरपीएफ की बस दोनों को वहां से ले जा रही थी तो उनकी बस को रोका नहीं गया. इसके बाद अर्द्धसैनिक बल के जवानों ने पीड़िता की बुजुर्ग मां को चलती बस से कूदने पर मजबूर कर दिया. इस दौरान सीआरपीएफ जवान उन्हें कोहनी मारते हैं. इतना ही नहीं, जिस बस में दोनों को ले जाया जा रहा था, उसमें एक भी महिला सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं थी.

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लेखक के बारे में

Arif Khan

आरिफ खान मंसूरी न्यूज 24 में बतौर डिप्टी न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. आरिफ को डिजिटल पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा अनुभव हैं. उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लगातार तीन लोकसभा चुनाव के अलावा पिछले 15 सालों में देशभर में हुए विधानसभा चुनावों की भी व्यापक कवरेज की है. न्यूज 24 से पहले उन्होंने देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की थी, यहां देश, दुनिया और पॉलिटिक्स की खबरों पर काम किया. आरिफ ने इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की हिंदी वेबसाइट जनसत्ता के साथ अपनी पारी शुरू की. इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की हिंदी न्यूज वेबसाइट लाइवहिंदुस्तान ज्वाइन कर लिया. लाइवहिंदुस्तान.कॉम के बाद वह एनडीटीवी ग्रुप के साथ जुड़ गए. एनडीटीवी में करीब छह साल तक काम करने के बाद न्यूज24 के साथ जुड़ गए. न्यूज24 में भी होमपेज की जिम्मेदारी संभालते हैं. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला संकाय में स्नातक और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है. आरिफ देश, विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा एक्सप्लेनर लिखने में भी माहिर हैं.
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