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अगर आप मर भी जाएं तो कोई परवाह नहीं... स्पाइस जेट चेयरमैन अजय सिंह पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

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Spice Jet Controversy

देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह को आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट चेयरमैन को कहा है कि अगर 15 सितम्बर तक 4.15 की किस्त का भुगतान नहीं किया तो तिहाड़ जेल भेज देंगे। स्पाइस जेट चेयरमैन को 10 लाख डॉलर के डिफॉल्ट अमाउंट का भुगतान करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि आप अगर मर भी जाएं तो कोई परवाह नहीं।

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो कोर्ट ने अजय सिंह के खिलाफ गत 14 अगस्त को अवमानना नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर आप एयरलाइंस बंद भी कर देते हैं तो हमें परवाह नहीं। समझौते में जो शर्त है, उसे मानना ही पड़ेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने हर सुनवाई पर उपस्थित रहने के निर्देश भी अजय सिंह को दिए। बता दें कि केस की अगली सुनवाई 22 सितम्बर को बताई जा रही है।

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क्या है पूरा मामला

बता दें कि क्रेडिट सुईस और स्पाइस जेट के बीच 2015 से ही कानूनी विवाद चल रहा है। सूत्रों की मानें तो क्रेडिट सुईस ने स्पाइस जेट एयरलाइंस पर करीब 2.4 करोड़ डॉलर का बकाया होने का दावा किया था। जब यह मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से इसका उचित समाधान निकालने के लिए कहा था।

हालांकि, पिछले वर्ष दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा था कि वे मामले के निपटारे के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन इसी साल 2023 में, क्रेडिट सुईस ने स्पाइस जेट चेयरमैन अजय सिंह के खिलाफ अवमानना नोटिस दर्ज करवाया था। तर्क में कहा गया था कि कंपनी शर्तों के मुताबिक अपने बकाए का भुगतान करने में असफल रही है।

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मारन परिवार को दिए 62.5 करोड़ रुपए

सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष स्पाइस जेट द्वारा दिए गए तर्क में कहा गया कि उसने मध्यस्थता निष्पादन में सन ग्रुप के अध्यक्ष कलानिधि मारन को 100 करोड़ रुपए में बकाया बचे 62.5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। स्पाइस जेट एयरलाइंस को मंगलवार तक शेष बाकी 37.5 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया है।

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स्पाइस जेट ने अदालत में बकाया भुगतान राशि के तहत 37.5 करोड़ रुपए का चेक मारन को दिया, जिसे मारन ने अस्वीकार कर दिया। मारन की इच्छा थी कि स्पाइस जेट उन्हें भुगतान की राशि RTGS के तहत दे।

स्पाइस जेट ने अपने तर्क में कहा कि 9 और 10 सितम्बर को बैंक में अवकाश था, जिसके कारण वे तय समय सीमा में शेष बकाया राशि का भुगतान नहीं कर सके। इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार तक स्पाइस जेट को शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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