Siddaramaiah wife Parvathi case: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को समन जारी करने के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आप हमें बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए वरना हम बहुत सख्त टिप्पणी करेंगे। बेहतर होगा कि राजनीतिक लड़ाई मतदाता आपस में लड़ेंगे। आप इसमें क्यों जरिया बन रहे हैं। बता दें कि कोर्ट ने ये बातें ईडी की याचिका पर कही है।
पहले हाईकोर्ट ने दिया था झटका
ईडी ने मैसूर अर्बन डवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्लॉट आवंटन के मामले में पार्वती को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। इसके बाद पार्वती ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईडी को झटका देते हुए मामला खारिज कर दिया। इसके बाद ईडी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है।
मामले में सीएम की पत्नी पार्वती पर आरोप है कि उन्हें अधिग्रहीत की गई 3.16 एकड़ जमीन के बदले एक महंगे इलाके में 14 साइटें आवंटित की गई। मैसूर के बाहरी क्षेत्र में यह जमीन सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने 2010 में दी थी। इसके बाद मुडा ने जमीन अधिग्रहीत किए बिना ही एक योजना लॉन्च कर दी। इसके बाद पार्वती ने मुआवजा मांगा लेकिन मुडा ने इसके बदले 14 साइटें आवंटित कर दी। यह आवंटन 50ः50 के अनुपात में किया गया।
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