Seema Haider Pakistani Husband Indian Lawyer Profile (प्रवीण भारद्वाज, पानीपत): पति को छोड़कर 4 बच्चे लेकर पाकिस्तान की सीमा लांघ कर भारतीय प्रेमी से शादी करने वाली सीमा हैदर अब नई मुश्किल में फंसने वाली हैं। क्योंकि सीमा का पकिस्तानी पति गुलाम हैदर सामने आया है, जिसने वकील के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की है कि वह अपने चारों बच्चे वापस चाहता है।
गुलाम हैदर ने केस लड़ने के लिए हरियाणा के सीनियर एडवोकेट मोमिन मलिक को हायर किया है, जिन्होंने अपना वकालतनामा पाकिस्तान की मानवाधिकार एवं पूर्व फेडरेशन मिनिस्टर और UNO के ह्यूमन राइट एडवाइजर अंसार बर्नी ट्रस्ट के माध्यम से सबमिट करा दिया है।
कौन हैं मोमिन मलिक?
मोमिन मालिक हरियाणा के मशहूर वकील हैं। वे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में कई केस लड़ चुके हैं। वे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। वे समझौता ब्लास्ट में मारे गए और घायल पाकिस्तानी लोगों को उनका मुआवजा दिलवा चुके है। मोमिन मालिकने समझौता बलास्ट मामले में पाकिस्तान की कोर्ट और भारत की कोर्ट से मृतकों को मुआवजा दिलवाया था। अब वे गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाने के लिए मैदान में उतरे हैं।
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क्या है मामला?
गौरतलब है कि 4 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा थाना में सीमा हैदर पर 120बी IPC, फॉरर्नर एक्ट 1946 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पानीपत के वकील मोमिन मलिक ने उत्तर प्रदेश पुलिस से उक्त FIR की कॉपी देने समेत केस से जुड़े अन्य दस्तावेज मांगे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें न ही दस्तावेज उपलब्ध करवाए और न ही उनकी एप्लिकेशन पर कोई उत्तर दिया।
इसके बाद वकील ने एक एप्लिकेशन वहां के इलाका मजिस्ट्रेट के समक्ष लगाई। कोर्ट ने जांच अधिकारी को आदेश देते हुए अर्जी के सभी बिंदुओं पर 26 फरवरी 2024 तक कोर्ट में जबाब दाखिल करने का समय दिया है।
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इन पॉइंट्स पर दायर की गई याचिका
- 19 फरवरी 2024 तक 7 माह 15 दिन गुजर जाने के बाद भी मामले में चार्जशीट फाइल नहीं की गई है। इस बारे में कोई भी सूचना सीमा के पति गुलाम हैदर को नहीं दी गई है। गौरतलब है कि सीमा की गिरफ्तारी के दौरान उसके चारों बच्चे भी साथ थे, जिनके नाम अर्जी में दिए गए हैं।
- जिस वक्त सीमा हैदर को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त उसकी 3 नाबालिग लड़कियां, जिनकी उम्र 3, 4, 5 वर्ष और एक नाबालिग लड़का 6 वर्ष है, को पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा। पुलिस को इन नाबालिग बच्चों को कस्टडी में लेने की सूचना इनके पिता गुलाम हैदर को देनी चाहिए थी, जो नहीं दी गई।
- चारों बच्चों का कोई मेडिकल परिक्षण नहीं करवाया गया।
- FIR की सत्यापित कॉपी कोर्ट द्वारा भारतीय वकील मोमिन मलिक को उपलब्ध करवाई गई है, जिसके मुताबिक सीमा हैदर के साथ सचिन पुत्र नेत्रपाल उर्फ नेत्रपाल, निवासी गांव रबूपुरा, जिला गौतम बुद्धनगर भी दोषी हैं। सीमा से बरामद सभी दस्तावेजों में उसके पति का नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है और अभी तक वह गुलाम हैदर की लीगल पत्नी है। किसी प्रकार का कोई तलाक नहीं हुआ है।
- सीमा, सचिन और उसके पिता नेत्रपाल ने 30 जून 2023 को जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में सीमा और उसके बच्चों को लेकर एक वकील के माध्यम से उनकी कोर्ट मैरिज करवाने की कोशिश की, लेकिन वकील ने पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज देखकर कहा कि वह पाकिस्तान की रहने वाली है, इसलिए शादी नहीं हो सकती।
- सीमा, उसके बच्चों, सचिन और उसके पिता को हरियाणा में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। बाद में FIR रबूपुरा थाना में दर्ज की गई। किसी प्रकार की सूचना बाल सरंक्षण अधिकारी फरीदाबाद को नहीं दी गई। इस मामले की कानूनी प्रक्रिया बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा में बनती है। मुकदमा भी यही दर्ज होना चाहिए था।