Rajiv Gandhi Assassination: राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन समेत चार अन्य तीन दशक बाद जेल से छूटे
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजीव गांधी हत्या मामले में शेष छह दोषियों को रिहा करने के आदेश के एक दिन बाद नलिनी श्रीहरन को शनिवार को वेल्लोर जेल से रिहा कर दिया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि उनके पति मुरुगन और तीन अन्य दोषियों (संथान, रॉबर्ट पायस और जयकुमार) को भी रिहा कर दिया गया। मुरुगन और संथन को वेल्लोर केंद्रीय जेल से रिहा किया गया, जबकि पायस और जयकुमार को चेन्नई की पुझल जेल से रिहा किया गया। चारों श्रीलंकाई नागरिक हैं और उन्हें वहां रहने के लिए तिरुचिरापल्ली के विशेष शरणार्थी शिविर में ले जाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी के साथ शुक्रवार को टी सुतेंद्रराजा उर्फ संथन, वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन उर्फ रवि को रिहा कर दिया था। इस साल मई में अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ए जी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था।
नलिनी पैरोल पर जेल से बाहर थी। उसने शनिवार को वेल्लोर में महिला जेल पहुंचकर अपनी रिहाई की कागजी कार्रवाई पूरी की। इसके बाद वो वेल्लोर सेंट्रल जेल पहुंची, जहां वो पति श्रीहरन को देखकर भावुक हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आज उन्हें जेल से छोड़ दिया गया।
जेल से रिहा होने के बाद नलिनी ने मीडिया से बात भी की। नलिनी कहा कि पिछले 32 सालों में जिन तमिलनाडु वासियों ने उनका सपोर्ट किया है वह उन सबका शुक्रिया करती हूं। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार बहुत खुश है मैं अपनों के साथ नया जीवन शुरू करने जा रही हूं।
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