पुंछ पुलिस ने अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए पाकिस्तान में सक्रिय एक आतंकी हैंडलर की अचल संपत्ति को जब्त किया है. यह कार्रवाई जिले के मंडी क्षेत्र में की गई, जहां आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कानून के तहत सख्त कदम उठाया गया.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह संपत्ति जब्ती एफआईआर संख्या 07/2002 के तहत की गई है, जो मंडी थाना में ई एंड आईएमसीओ एक्ट (E&IMCO Act) की धारा 2/3 के अंतर्गत दर्ज है. जब्त की गई संपत्ति में 06 कनाल 13.5 मरला भूमि शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 13.36 लाख रुपये आंकी गई है. यह जमीन जिला पुंछ में स्थित है.
यह अचल संपत्ति जमाल लोन उर्फ जमाला, पुत्र सुल्तान लोन उर्फ सुल्ताना, निवासी चैंबर कनारी, तहसील मंडी, जिला पुंछ के नाम पर दर्ज है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, जमाल लोन वर्तमान में पाकिस्तान में बैठकर आतंकी हैंडलर के रूप में काम कर रहा है. वह पहले भारत से अवैध रूप से पाकिस्तान/पीओजेके (पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर) चला गया था.
जांच एजेंसियों के अनुसार, पाकिस्तान पहुंचने के बाद से जमाल लोन लगातार भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहा है. उस पर सीमापार से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने, स्थानीय नेटवर्क को निर्देश देने और देश विरोधी साजिशों में भूमिका निभाने के गंभीर आरोप हैं.
पुंछ पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को तोड़ने की दिशा में एक अहम कदम है. संपत्ति जब्ती का उद्देश्य यह साफ संदेश देना है कि जो भी व्यक्ति देश की सुरक्षा के खिलाफ काम करेगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां आगे भी ऐसे मामलों में कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं और आतंकवाद से जुड़े लोगों की संपत्तियों पर कार्रवाई जारी रहेगी.
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