TrendingInd Vs AusIPL 2025UP Bypoll 2024Maharashtra Assembly Election 2024Jharkhand Assembly Election 2024

---विज्ञापन---

आईपीसी और सीआरपीसी में होगा बदलाव! अमित शाह ने संसद में दोबारा पेश किया मसौदा बिल

Parliament Winter Session :  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव के लिए संसद में तीनों नए विधेयक पेश किए। इन पर अब सभी पार्टियां अपनी-अपनी बात रखेंगी।

Parliament Winter Session 2023 : केंद्र की मोदी सरकार आपराधिक कानूनों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र में इन तीनों विधेयक पेश किए। पहले लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया जाएगा। एक्सपर्ट की सिफारिशों के आधार पर संसदीय की स्थायी समिति ने इस कानून को तैयार किया है। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को लाने की तैयारी है। अगर संसद में नए विधेयक पास हो जाते हैं तो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे इन तीनों कानूनों में बड़ा बदलाव होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद तीनों नए विधेयकों पर सभी पार्टियां अपनी-अपनी बात रखेंगी। यह भी पढ़ें: Amit Shah खेलते दिखे शतरंज, हर बार बेहतर की तलाश करें… सरकार ने पहले भी पेश किया था बिल आपको बता दें कि इससे पहले भी मोदी सरकार ने संसद के मानसून सत्र में इन तीनों विधायकों को पेश किया था, लेकिन बाद में सरकार ने वापस ले लिया। स्टैंडिग कमेटी की सिफारिशों पर केंद्र सरकार ने इस विधेयक को वापस लेने का फैसला लिया था। नए विधेयकों को लेकर सरकार का कहना है कि इस कानूनों का लक्ष्य सजा नहीं, बल्कि न्याय दिलाना है। न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए है यह बिल इन तीनों विधेयकों के तहत आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति गंभीर अपराध करता है तो उसके ऊपर आईपीसी की धाराएं लगाई जाती हैं। उसके बाद की कानूनी प्रक्रिया सीआरपीसी के तहत चलती है। सरकार न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों में बदलाव करना चाहती है।


Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 and Download our - News24 Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google News.