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पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं तो पेट्रोल भी नहीं… दिल्ली की राह पर एक और राज्य; सख्ती से पालन के निर्देश

दिल्ली के बाद अब ओडिशा ने प्रदूषण को कम करने के लिए निर्देश जारी किए हैं. ओडिशा स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी (STA) ने ये साफ कर दिया है कि बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) किसी भी व्हीकल में पेट्रोल या डीजल नहीं भरा जाएगा. एसटीए ने कहा कि इस निर्देश का पालन ना करना कानूनी अपराध माना जाएगा.

Credit: Social Media

बढ़ता प्रदूषण देश के कई राज्यों के लिए जी का जंजाल बन गया है. अब इसे कम करना ही एक मात्र उपाय है. इसी कड़ी में गाड़ियों की वजह से होने वाले प्रदूषण को कम करने के मकसद से ओडिशा ने अहम कदम उठाया है. ओडिशा स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी (STA) ने निर्देश दिया है कि वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) के बिना किसी भी वाहन को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा. तेल बेचने वाली सभी कंपनियों को पूरे राज्य में रिटेल दुकानों पर इस नियम को लागू करने के लिए कहा गया है.

STA ने जाहिर की चिंता

शनिवार को जारी किए गए इस निर्देश की औपचारिक सूचना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शेल इंडिया मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड और ओडिशा में ईंधन स्टेशन संचालित करने वाली बाकी सभी तेल कंपनियों को दे दी गई है. अपने आदेश में एसटीए ने एमिशन मानकों के लगातार हो रहे उल्लंघन को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारी संख्या में वाहन PUCC के बिना चल रहे हैं,जिससे पर्यावरण पर असर पड़ा है और लोगों की सेहत पर भी जोखिम बढ़ रहा है.

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मोटर व्हील एक्ट 1988 का दिया हवाला

ओडिशा STA ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि मोटर व्हील एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हील एक्ट 1989 में ये साफ कहा गया कि वैलिड PUCC के बिना मोटर वाहन चलाना कानूनी अपराध है. इसीलिए एसटीए ने ये फैसला किया है कि बिना पीयूसीसी के किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा. एसटीए ने तेल कंपनियों को ओडिशा में अपने सभी रिटेल आउटलेट फ्रेंचाइजी और डीलरों को तत्काल निर्देश जारी करने को कहा है. आदेश के मुताबिक, फ्यूल आउटलेट्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि वाहन के पीयूसीसी की वैलिडिटी की पुष्टि होने पर ही उन्हें फ्यूल दिया जाए.साथ ही रिटेल आउटलेट कर्मचारियों को इस बारे में कानूनी और हर तरह की जानकारी देकर जागरूक किया जाए.

दिल्ली की राह पर ओडिशा

सबसे पहले दिल्ली ने प्रदूषण को कम करने के लिए ये कदम उठाया था. इसी हफ्ते दिल्ली ने ये एलान किया था कि बिना PUCC के किसी भी वाहन में पेट्रोल या डीजल नहीं भरा जाएगा. इसके अलावा BS6 से कम के वाहनों पर भी बैन लगा दिया गया है. ये जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी. उन्होंने बताया कि कानूनी नियमों के तहत वाहनों को सिर्फ वैध पीयूसीसी के साथ ही फ्यूल मिल पाएगा और दिल्ली के बाहर से आने वाले BS6 से कम के वाहनों को बैन कर जब्त किया जाएगा.

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