गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया
MHA extends Delhi Chief Secretary Naresh Kumar tenure: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने बुधवार को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के कार्यकाल की अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ाने का आदेश दिया है। एमएचए ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद दिया।
गृह मंत्रालय के 29 नवंबर के आदेश में कहा गया है, “नरेश कुमार की सेवा में विस्तार के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से अवगत कराया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति) के नियम 16(1) के तहत नरेश कुमार, आईएएस (एजीएमयूटी:1987), मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी 30.11.2023 से आगे छह महीने की अवधि के लिए (01.12.2023 से 31.05.2024 तक) बढ़ाया जाता है।''
आदेश की प्रति नरेश कुमार और दिल्ली उपराज्यपाल के प्रधान सचिव को भेजी गई है।
यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव को सेवाओं में छह महीने का विस्तार देने के केंद्र के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद आया है।अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि केंद्र के पास राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन पर कानून के तहत दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति की शक्ति है।
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इससे पहले मंगलवार को जब शीर्ष अदालत को फैसले के बारे में बताया गया तो उसने केंद्र से पूछा था कि क्या इस पद पर नियुक्ति के लिए कोई अन्य योग्य अधिकारी नहीं हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने पूछा था, “आप नियुक्ति करना चाहते हैं, कर लें। क्या आपके पास कोई आईएएस अधिकारी नहीं है जिसे दिल्ली का मुख्य सचिव बनाया जा सके? क्या आप एक आईएएस अधिकारी पर इतने अटके हुए हैं?”
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली सरकार से परामर्श के बिना नए मुख्य सचिव की नियुक्ति या कुमार का कार्यकाल बढ़ाने के किसी भी कदम के खिलाफ केंद्र को निर्देश देने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका के खिलाफ फैसला सुनाया और केंद्र को नरेश कुमार के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी। जिसके बाद केंद्र ने कुमार के कार्यकाल की अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ाने का आदेश दिया।
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