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मंगलुरु में गैंगवार, हत्यारों ने सुहास शेट्टी को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने बनाई चार टीमें

मंगलुरु में एक खतरनाक गैंगवार के चलते कुख्यात अपराधी सुहास शेट्टी की हत्या कर दी गई। गुरुवार रात कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसकी गाड़ी पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए चार टीमें गठित की हैं।

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Mangalore Murder Case

मंगलुरु में एक खतरनाक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें हत्या के आरोपी सुहास शेट्टी को गुरुवार रात कुछ अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक, सुहास शेट्टी एक कुख्यात अपराधी था और पिछले कुछ समय से उसकी हत्या के मामले में उसकी भूमिका भी संदिग्ध थी। हमलावरों ने शाम करीब 8:30 बजे सुहास की गाड़ी पर हमला किया और उसे गंभीर चोटें पहुंचाई। उसे तुरंत एजे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह अपनी चोटों के कारण बच नहीं सका।

कर्नाटक सरकार की कार्रवाई

कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वरा ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हत्या के आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए चार अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा, “हम इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। चार टीमें बनाई गई हैं ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके। हमें उम्मीद है कि यह घटना शांति और सद्भाव को बाधित नहीं करेगी।” उन्होंने मंगलुरु में शांति बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी रखने की बात भी की।

पुलिस की जांच और हालात

मंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने बताया कि सुहास शेट्टी अपने पांच अन्य साथियों के साथ गाड़ी में यात्रा कर रहा था, तभी हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोका। ये हमलावर एक चार पहिया वाहन और एक पिकअप ट्रक में आए थे। हमलावरों ने सुहास पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है, लेकिन हत्या के कारणों के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पुलिस ने इस घटना के बाद शहर में स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं।

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शहर में तनाव और सुरक्षा उपाय

इस घटना के बाद शहर में तनाव फैल गया और बजरंग दल ने बंद का आह्वान किया। इस दौरान कुछ जगहों पर बसों पर पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आईं। पुलिस ने इस स्थिति को काबू में करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। मंगलुरु पुलिस कमिश्नरेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं, जो 6 मई 2025 तक प्रभावी रहेंगे। पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि मामले की जांच जारी है।

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