मद्रास हाईकोर्ट ने IPS अधिकारी को सुनाई जेल की सजा, MS Dhoni की याचिका पर दिया फैसला
मद्रास हाईकोर्ट। (Social Media)
मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिन जेल की सजा सुनाई। अदालत ने यह फैसला भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से दाखिल की गई अवमानना याचिका पर सुनाया है।
हालांकि, अधिकारी को फैसले के खिलाफ अपील करने का मौका देते हुए सजा को 30 दिन के लिए स्थगित रखा गया है। जस्टिस एसएस सुंदर और सुंदर मोहन की पीठ ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि संपत कुमार इस साल मई में रिटायर हुए थे।
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धोनी ने 2014 आईपीएल सट्टेबाजी घोटाला मामले में कनेक्शन को लेकर आईपीएस अधिकारी और एक टीवी चैनल के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। धोनी ने यह कदम मैच फिक्सिंग के आरोप लगने के बाद उठाया था।
तब संपत कुमार तमिलनाडु पुलिस के सीआईडी विभाग में तैनात थे। बाद में धोनी ने संपत कुमार के किलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि संपत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।
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सट्टेबाजी के मामले में शुरुआती जांच संपत कुमार ने की थी। लेकिन कुछ बुकी से रिश्वत लेने के आरोप लगने के बाद उन्हें मामले की जांच से हटाते हुए निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, साल 2019 में एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दिया था।
इसके बाद आईपीएस अधिकारी ने कहा था कि उन्हें इसलिए फंसाया गया था ताकि वह इस घोटाले का पर्दाफाश न कर पाएं।
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