Kolkata Doctor Misdeed Murder Case: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में सियालदह कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 64, 66, 103/1 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ शिकायत थी कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया और सेमिनार रूम में जाकर वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला कर हत्या कर दी। संजय रॉय ने कोर्ट में दलील दी कि मेरे गले में रुद्राक्ष की माला थी।
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अगर मैंने अपराध किया होता तो माला टूट जाती। मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है। न्यायालय सोमवार को सजा सुनाएगा। पिछले साल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला सामने आया था। इसके बाद देशभर में प्रदर्शन हुए थे। मामले में अब सियालदह की सत्र अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने ट्रायल शुरू होने के 57 दिन बाद फैसला सुनाया है।
सीबीआई ने की थी मामले की जांच
अदालत में 11 नवंबर को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। मामला सामने आने के बाद हाई कोर्ट ने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा था। सीबीआई ने मामले में पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। अस्पताल के सेमिनार हॉल से पीड़िता का शव बरामद किया गया था। ये हॉल चौथी मंजिल पर आपातकालीन विभाग में था। अगले दिन ही पुलिस ने आरोपी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया था।
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पीड़िता के माता-पिता ने कहा था कि वारदात में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। मौके से दोषी का हेडफोन भी बरामद किया गया था। सीबीआई ने संजय रॉय को ही मुख्य आरोपी बताया था। सीबीआई ने कोर्ट से आरोपी के लिए फांसी की मांग की थी। हवाला दिया था कि संजय ही एकमात्र आरोपी है, वारदात में और कोई शामिल नहीं है।