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हमें मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए’… कोलकाता डॉक्टर केस में माता-पिता का फूटा दर्द

कोलकाता रेप और हत्या केस में पीड़िता के परिवार ने 17 लाख रुपये मुआवजा लेने से इनकार कर न्याय की मांग की। बता दें कि आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन परिवार ने उसके लिए मृत्युदड़ की मांग की थी।

Kolkata Rape Case compensation Rejected by Family: 2024 में कोलकाता के आर.जी.कार अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई 34 वर्षीय डॉक्टर के केस में आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। घटना के मुख्य आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट ने माता-पिता को अदालत ने 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया। हालांकि, अदालत द्वारा दिए गए इस मुआवजे को पीड़िता के परिवार ने लेने से मना कर दिया है। उन्होंने सियालदह कोर्ट में जस्टिस अनिर्बान दास से कहा कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि न्याय चाहिए।

आरोपी को मिला आजीवन कारावास

कोलकाता रेप केस में न्यायाधीश ने आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। संजय को सजा देते हुए उन्होंने कहा कि यह अपराध 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' नहीं है, जिसके लिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि मुआवजा एक कानूनी प्रावधान है और माता-पिता से आग्रह किया कि वे इस पैसे का इस्तेमाल अपनी सुविधा के हिसाब से करें। जज अनिर्बान दास ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह मुआवजा नुकसान की भरपाई के लिए नहीं है।

अधिकारियों पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप

बता दें कि संजय रॉय को दो दिन पहले इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। आज, उन्होंने दलील दी कि उन्हें 'फंसाया' गया था। इसके साथ ही संजय ने अधिकारियों पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया है। हालांकि, जज दास ने उसके दावों को खारिज कर दिया और मुकदमे के दौरान पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी संजय रॉय को सजा सुनाई गई। बता दें कि पीड़िता पक्ष ने आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। उनका कहना है कि सामाजिक विश्वास को बनाए रखने के लिए यह एक जरूरी कदम है। हालांकि, अदालत ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि आरोपी का अपराध मृत्युदंड की सीमा को पूरा नहीं करता है। यह भी पढ़ें -कोलकाता डॉक्टर मामले में दोषी संजय रॉय को क्यों नहीं मिली मौत की सजा? कोर्ट ने खारिज की CBI की डिमांड


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