केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को मिली बेल, 2 साल बाद यूपी की जेल से आएंगे बाहर
Siddique Kappan Gets Bail: केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी गई। 6 अक्टूबर, 2020 को कप्पन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पीएमएलए मामले में एक विदेशी देश से अवैध रूप से धन प्राप्त करने के लिए बुक किया गया था। उन पर राष्ट्र के हित के खिलाफ कार्यों में इसका इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया था।
2020 में कप्पन को तीन अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उनको तब गिरफ्तार किया गया था जब वे 19 वर्षीय एक महिला के सामूहिक बलात्कार और हत्या को रिपोर्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश के हाथरस जा रहे थे।
टेरर मामले में सुप्रीम कोर्ट दे चुका है बेल
कप्पन 2020 से ही जेल में हैं। पुलिस ने शुरुआत में पत्रकार पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराध दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से यूएपीए और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दायर आतंकवाद मामले में केरल के पत्रकार को पहले ही जमानत मिल चुकी थी।
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कप्पन और तीन सह-अभियुक्तों - अतीकुर रहमान, मोहम्मद आलम और मसूद अहमद को यूपी पुलिस ने मथुरा में गिरफ्तार किया था। सितंबर में, विपक्षी दलों और पत्रकार समूहों ने कप्पन को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कप्पन को यूपी की बीजेपी सरकार ने मुस्लिम होने के कारण अपना आसान टारगेट बनाया लिया।
क्या था मामला
सितंबर, 2020 को सामूहिक बलात्कार का शिकार एक लड़की की घटना के 15 दिन के अंदर दिल्ली के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। कप्पन हाथरस जा रहे थे, क्योंकि लड़की का उनके गांव में आधी रात को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसके विरोध में भाजपा की राज्य सरकार की कड़ी निंदा हुई।
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