Kerala High Court's decision: केरल उच्च न्यायालय ने अग्निपथ भर्ती को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका को दायर करने वाले 28 उम्मीदवारों ने केंद्र सरकार की योजना को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने यह दावा किया कि अग्निवीर भर्ती योजना के नियम अनुकूल नहीं हैं। इसमें सुधार की काफी आवश्यकता है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय सेना में भर्ती का तरीका नीतिगत निर्णयों से जुड़ा हुआ है और बदलाव सरकार कर सकती है। यह निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि सुरक्षा पर इसका प्रभाव हो सकता है, इसलिए इसे सरकार के फैसले पर छोड़ा जाना चाहिए।
इस निर्णय से साफ होता है कि याचिकाकर्ताओं ने अपने दावों को सही तरह से प्रस्तुत नहीं किया है और उच्च न्यायालय ने इस मामले को सरकार के फैसले पर आश्रित किया है। यह निर्णय सुरक्षा के मामले में सरकार को निर्णय लेने का अधिकार देता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने में सहायक हो सकता है।