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गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी पर सरकार ने क्यों लगाया बैन? स्वास्थ्य मंत्री ने बताए रंग के नुकसान 

Karnataka ban Gobi Manchurian and cotton candy: कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में रोडामाइन-बी नाम का केमिकल मिला है। नियम तोड़ने वालों पर सुरक्षा एवं गुणवत्ता अधिनियम की धारा 59 के तहत सात साल से लेकर आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक के जुर्मान की सजा देने का प्रावधान है।

Karnataka ban Gobi Manchurian and cotton candy: कर्नाटक सरकार ने सोमवार को कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडुराव ने निर्देश देते हुए कहा है कि कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में हानिकारक कलर और केमिकल का यूज किया जा रहा है। ऐसे में सरकार इन पर प्रतिबंध लगा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसलिए लिया गया बैन लगाने का निर्णय 

स्वास्थ्य मंत्री ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि बिना हानिकारक रंग का यूज किए बनने वाली गोभी मंचूरियन पर रोक नहीं होगी। जानकारी के अनुसार लगातार कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन खाने से बीमार होने के मामले बढ़ रहे थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कर्नाटक के अलग-अलग जगहों से कुल 171 गोभी मंचूरियन और 107 गोभी मंचूरियनों में हानिकारक आर्टिफिशियल रंग होने की बात पता चली थी। जिसके बाद इन पर बैन लगाने का निर्णय लिया गया है।

नियम तोड़ने वाले को मिलेगी यह सजा

जानकारी के अनुसार अब कर्नाटक में कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन बनाने में हानिकारण रंगों का यूज करने वालों के पर सुरक्षा एवं गुणवत्ता अधिनियम की धारा 59 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस धारा में दोषी पाए जाने पर सात साल से लेकर आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है। इस पर नजर रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम का गठन किया गया है।

कॉटन कैंडी में रोडामाइन-बी

जानकारी के अनुसार कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में रोडामाइन-बी नामक केमिकल पाया गया है। जिससे पेट का कैंसर होने का खतरा होता है। दरअसल, यह केमिकल नसों में ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा करता है। जिससे हमारा लीवर और अन्य बॉडी पार्ट्स खराब होने लगते हैं। इसके लंबे समय आंतों में जमे रहने से आंतों में कैंसर होने का खतरा होता है। कनॉटक से पहले तमिलनाडु और पुडुचेरी सरकार इस पर बैन लगा चुकी हैं।


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