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कंफर्म ट्रेन टिकट कैंसिल करने के क्या हैं नियम? किस स्थिति में मिलता है पूरा पैसा

Indian Railway: देश के करोड़ों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। भारतीय रेल ने यात्रियों की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए कई नियम बनाए हैं। ऐसे ही कुछ रूल ट्रेन टिकट कैंसिल करने को लेकर भी बनाए गए हैं। जानिए अलग-अलग स्थितियों में टिकट कैंसिल करने पर कितना रिफंड मिलता है?

Indian Railway: भारतीय रेलवे समय-समय पर कई बदलाव करता है, जिससे यात्रियों को सफर के दौरान कोई परेशानी न हो। ट्रेन में सफर करने के लिए भी कई रूल बनाए गए हैं। इसी में टिकट बुक करने के लिए भी रेलवे ने कई तरीके दिए हैं। कई लोग खिड़की से टिकट लेते हैं, तो कई रेलवे के लॉन्च किए गए ऐप्स के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं। इनके जरिए प्लेटफॉर्म टिकट, रिजर्व और अनरिजर्व टिकट बुक किया जा सकता है। कई बार टिकट बुक करने के यात्री टिकट कैंसिल कर देते हैं। इस दौरान कुछ लोगों को रिफंड आता है और कुछ को नहीं आता है। जानिए ऐसा क्यों होता है, इसके लिए रेलवे ने क्या नियम बनाए हैं?

टिकट कैंसिल करने के नियम

48 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने वालों से कुल किराए का 25 फीसदी लिया जाएगा। वहीं, 12 घंटे से 4 घंटे पहले तक (ट्रेन के प्रस्थान समय से) टिकट कैंसिल करने में कुल किराए का 50 फीसदी पैसा काटा जाएगा। इसके अलावा, ट्रेन छूटने के बाद टिकट कैंसिल नहीं किया जा सकता है। ये भी पढ़ें: ’10 साल में 50,000 लोगों को मिलेगी नौकरी’, केंद्रीय मंत्री बोले- 2047 तक टॉप 5 देशों में शामिल होगा भारत अगर टिकट कंफर्म नहीं हुआ है और यात्री ने चार्ट बनने से पहले कैंसिल किया है, तो 60 रुपये प्रति यात्री कटौती के बाद बाकी का पैसा वापस कर दिया जाएगा। RAC टिकट (Reservation Against Cancellation) चार्ट बनने से पहले कैंसिल करने पर 60 रुपये की कटौती होती है। वहीं, चार्ट बनने के बाद कोई रिफंड नहीं दिया जाता है।

किस टिकट के लिए कितना कटेगा पैसा?

IRCTC की वेबसाइट के मुताबिक, अगर आपने सेकंड क्लास का टिकट लिया है, तो उसमें 60 रुपये कटेंगे। स्लीपर क्लास में 120 रुपये, AC 3 Tier के लिए 180 रुपये, AC 2 Tier में 200 रुपये और फर्स्ट एसी क्लास वालों को 240 रुपये टिकट से कैंसिलेशन लिया जाएगा।

ई-टिकट के लिए क्या है रूल?

कंफर्म टिकट अगर चार्ट बनने के बाद ऑनलाइन कैंसिल नहीं किया जा सकता। 'टिकट नहीं लिया' (TDR) फॉर्म भरकर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा, वेटिंग टिकट चार्ट बनने से पहले खुद ही कैंसिल हो जाता है, जिसका पैसा वापस कर दिया जाता है। अगर किसी कारण ट्रेन कैंसिल हो जाती है, तो पूरा किराया वापस कर दिया जाता है। ई-टिकट के लिए कोई कार्रवाई नहीं करनी होती, पैसे अपने आप वापस ही आपके खाते में आ जाते हैं। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो IRCTC की वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये भी पढ़ें: रील के चक्कर में गई जान, बिहार में ट्रेन से गिरा शख्स तो महाराष्ट्र में तालाब में डूबा


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