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इंडियन मुजाहिदीन के चार आतंकियों को 10-10 साल की सजा, 2013 में NIA ने किया था गिरफ्तार

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NIA Court: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने बुधवार को पूरे भारत में बम विस्फोट कराने के लिए पाक समर्थित इंडियन मुजाहिदीन के चार आतंकियों को 10-10 साल के कैद की सजा सुनाई। चारों आरोपी इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े थे। इनमें पाकिस्तान स्थित मुख्य आरोपी रियाज भटकल और भारत में रहने वाले यासीन भटकल भी शामिल था।

सजा पाने वाले आतंकियों में दानिश अंसारी (दरभंगा, बिहार) आफताब आलम (पूर्णिया, बिहार), इमरान खान (नांदेड़, महाराष्ट्र) और ओबैद-उर-रहमान (हैदराबाद, तेलंगाना) शामिल है। चारों को 7 जुलाई को गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) के तहत दोषी ठहराया गया था। चारों को जनवरी और मार्च 2013 के बीच गिरफ्तार किया गया था।

आतंकियों पर जुर्माना भी लगाया

बुधवार को सुनायी गयी सजा के तहत विशेष न्यायाधीश ने आरोपी दानिश अंसारी पर दो हजार रुपये और आफताब आलम पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने कहा कि चारों आरोपियों ने हैदराबाद और दिल्ली समेत कई जगहों पर रेकी की थी और विस्फोटकों के साथ-साथ हथियार और गोला-बारूद भी खरीदा था।

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विशेष अदालत ने इससे पहले इस साल 31 मार्च को इन चारों समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय किये थे। अन्य की पहचान यासीन भटकल, असदुल्ला अख्तर, जिया-उर-रहमान, तहसीन अख्तर और हैदर अली शामिल था। इनके रूप में की गई है।

इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की साजिश से संबंधित है मामला

यह मामला इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों की ओर से रची गई साजिश से संबंधित है, जो देश में विभिन्न विस्फोटों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है। बता दें कि इनमें मार्च 2006 के वाराणसी विस्फोट, जुलाई 2006 के मुंबई सिलसिलेवार विस्फोट, वाराणसी, फैजाबाद और यूपी अदालतों में सिलसिलेवार विस्फोट, नवंबर 2007 में लखनऊ, अगस्त 2007 में हैदराबाद में दोहरे विस्फोट, इसके अलावा जयपुर सीरियल ब्लास्ट, दिल्ली सीरियल ब्लास्ट और 2008 में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट शामिल हैं।

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एनआईए ने कहा कि 2010 के चिन्नास्वामी, बेंगलुरु स्टेडियम विस्फोट और 2013 के हैदराबाद दोहरे विस्फोट के पीछे भी इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था।

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