GST Council Meeting: ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28% जीएसटी, कैंसर की दवाएं अब टैक्स फ्री; जानें तमाम बड़े फैसले
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।
GST Council Meeting: गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST काउंसिल की 50वीं बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है। पहले इन पर 18 फीसदी टैक्स लगता था। वहीं, कैंसर की दवा डिनुटूक्सिमैब के इंपोर्ट पर लगाने वाले जीएसटी को हटाने की मंजूरी दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, घुड़दौड़ और कैसीनो के कारोबार पर 28 प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया। यह सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों वाले पैनल की सिफारिश के आधार पर किया गया है।
बिना भेदभाव लगेगा टैक्स
दरअसल, मंत्रियों के समूह के सामने मुद्दा यह था कि क्या गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक जैसा माना जाए? इस पर सभी की एक राय बनी। सीतारमण ने कहा कि टैक्स पूरी कीमत पर लगाया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर टैक्स कोई भेदभाव किए बिना लगाया जाएगा कि गेम के लिए स्किल की आवश्यकता है या वे चांस पर आधारित हैं।
कैंसर की दवाओं को लेवी से छूट
उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने कैंसर से लड़ने वाली दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को भी लेवी से छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, निजी ऑपरेटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर जीएसटी से छूट दी गई है। इसके अलावा सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों के बिल पर लगने वाले जीएसटी को कम कर दिया गया है। अब 18 फीसदी के बजाय 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।
एसयूवी पर लगेगा 22 फीसदी सेस
- कच्चे/बिना तले हुए एक्सट्रूडेड स्नैक पैलेट पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गईं।
- मछली में घुलनशील पेस्ट पर दरें 18% से घटकर 5% हो गई हैं; नकली जरी धागों पर दरें 12% से घटाकर 5% की गईं।
- एसयूवी, एमयूवी पर 22 फीसदी सेस लगेगा।
- सेडान कारों को 22 फीसदी सेस के दायरे से बाहर रखा गया है।
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