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25 मौतों के बाद जागा गोवा SDMA; 7 दिनों में सुरक्षा ऑडिट के निर्देश, नाइट क्लबों-रेस्तरां के लिए ए़डवाइजरी जारी

गोवा में नाइट क्लब में आग लगने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। सीएम ने भी घटनास्थल का दौरा किया था। अब गोवा के प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी क्लब और रेस्तरां के लिए एडवाइजरी जारी की है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

Goa SDMA safety advisory issued

टॉप टूरिस्ट लोकेशन में से एक गोवा के अरपोरा नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। इस हादसे में टूरिस्टों समेत 25 लोगों की मौत हो गई। मामले में होटल के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब गोवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) ने राज्य भर के सभी नाइट क्लबों, रेस्तरां, बार, कार्यक्रम स्थलों और इसी तरह के प्रतिष्ठानों के लिए एक सुरक्षा सलाह जारी की है। एसडीएमए ने प्रतिष्ठानों को निर्धारित अग्नि सुरक्षा, बिजली सुरक्षा, आपातकालीन तैयारी और इंफ्रा सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देश दिया है।

ए़डवाइजरी जारी करते हुए SDMA ने कहा कि मानदंडों में वैध अग्नि NOC, अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा जारी सभी शर्तों का अनुपालन करना, जमीन की सीमाओं का सख्ती से पालन करना और अधिकतम क्षमता को प्रमुखता से प्रदर्शित करना, भीड़भाड़ की अनुमति न देना, कार्यशील धुआं, ताप डिटेक्टर, अलार्म, स्प्रिंकलर, हाइड्रेट, नली रील और सर्विस्ड अग्निशामक यंत्र लगाना। इसके अलावा क्वालिटी वाले बिजली वायर, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना, अस्थायी बिजली कनेक्शनों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए।

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इसके अलावा एडीएमए ने एडवाइजरी में सभी आपातकालीन निकासों और बचने के रास्तों पर निकास संकेत, निकासी मानचित्र और इमरजेंसी लाइट व्यवस्था के साथ संसाधन रखना, कर्मचारियों को नियमित रूप से ट्रेनिंग देना, प्रत्येक शिफ्ट के लिए एक अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करने को कहा है।

एसडीएमए ने सभी प्रतिष्ठानों को 7 दिनों के भीतर आंतरिक सुरक्षा ऑडिट करने और जिला प्रशासन, अग्निशमन सेवाओं या एसडीएमए, प्राधिकृत टीमों द्वारा निरीक्षण के लिए रिपोर्ट तैयार रखने का निर्देश दिए। कहा कि एडवाइजरी का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतिष्ठान बंद करना, लाइसेंस निलंबित या रद्द करना और मुकदमा चलाया जा सकता है।

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