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फर्जी दस्तावेजों से लाइसेंस, जिस घर के नंबर पर चल रहा था नाइटक्लब, वो था ही नहीं… गोवा अग्निकांड की आ गई रिपोर्ट; और क्या-क्या हुए खुलासे

गोवा के ब्रिच बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर, 2025 को भीषण आग लग गई थी, इसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी.

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सामने आई रिपोर्ट में प्रशासन की कई अनियमितताएं सामने आई हैं.

6 दिसंबर, 2025 को गोवा के ब्रिच बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी. जांच के बाद मजिस्ट्रियल रिपोर्ट सौंप दी गई है. रिपोर्ट में हादसे के पीछे जालसाजी, लाइसेंसिंग उल्लंघन और अवैध निर्माण को मुख्य वजह बताया है. इसमें पंचायत सेक्रेट्री रघुवीर बागकर की एक्शन लेने में नाकामी, क्लब का ऑपरेशन और लाइसेंस से जुड़ी खामियों का जिक्र किया गया है.

बिना लाइसेंस के चलता रहा

जांच में सामने आया है कि सेक्रेट्री बागकर ने ट्रेड लाइसेंस एक्सपायर होने के बावजूद भी नाइटक्लब चलने दिया. लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद उसे तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन वह बेरोकटोक चलता रहा. इससे लोगों की जिंदगी जोखिम में डाली गई. इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

लाइसेंस में फर्जीवाड़ा

साथ ही जांच में यह भी सामने आया है कि एप्लाई करने के चार दिनों के भीतर जरूरी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए ट्रेड लाइसेंस जारी कर दिया गया था. एप्लिकेशन के साथ दिए गए डॉक्युमेंट्स वैरिफाइड तक नहीं किए गए. सामान्य तौर पर ऐसे एप्लिकेशन की गहन जांच होती है. इस दौरान, डॉक्युमेंट्स वेरिफिकेशन, साइट इंस्पेक्शन और आवेदक की जांच की जाती है. हालांकि, इसके लाइसेंस में इस प्रक्रिया को दरकिनार किया गया.

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दस्तावेजों में भी जालसाजी

रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेंड लाइसेंस हासिल करने के लिए जमा किए गए दस्तावेजों में भी जालसाजी की गई थी. यह भी कहा गया है कि कागजी कार्रवाई में ‘बार और नाइटक्लब का उल्लेख बाद में जोड़ा गया था.’ इसके अलावा, जरूरी परमिट, लाइसेंस और एनओसी के बिना ही लूथरा ब्रदर्स को ट्रेड लाइसेंस जारी कर दिया गया.

आवेदन में दिए गए एक घर के नंबर के आधार पर नाइटक्लब के लिए जमीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी. जांच की गई तो ‘वह घर का नंबर अस्तित्व में ही नहीं है.’

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‘साल्ट पैन’ लैंड पर अवैध निर्माण

कमेटी ने यह भी बताया कि क्लब और एक रिसॉर्ट के पास की दुकान और कमरे अवैध रूप से ‘साल्ट पैन’ लैंड पर बनाए गए थे. कोस्टल रेगुलेशन जोन के मानदंडों के उल्लंघन के बावजूद बागकर ने इन्हें बनाने की मंजूरी दी. ये उल्लंघन न केवल पर्यावरणीय कानूनों को तोड़ता है बल्कि आग या बाढ़ जैसी आपदाओं के खतरों को भी बढ़ाता है.

साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि ढहाने का नोटिस जारी होने और ट्रेड लाइसेंस खत्म होने के बाद भी कई महीनों तक पंचायत की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. कमेटी ने सेक्रेट्री बागकर को बर्खास्त करने की सिफारिश की है.

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लेखक के बारे में

Arif Khan

आरिफ खान मंसूरी न्यूज 24 में बतौर डिप्टी न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. आरिफ को डिजिटल पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा अनुभव हैं. उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लगातार तीन लोकसभा चुनाव के अलावा पिछले 15 सालों में देशभर में हुए विधानसभा चुनावों की भी व्यापक कवरेज की है. न्यूज 24 से पहले उन्होंने देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की थी, यहां देश, दुनिया और पॉलिटिक्स की खबरों पर काम किया. आरिफ ने इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की हिंदी वेबसाइट जनसत्ता के साथ अपनी पारी शुरू की. इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की हिंदी न्यूज वेबसाइट लाइवहिंदुस्तान ज्वाइन कर लिया. लाइवहिंदुस्तान.कॉम के बाद वह एनडीटीवी ग्रुप के साथ जुड़ गए. एनडीटीवी में करीब छह साल तक काम करने के बाद न्यूज24 के साथ जुड़ गए. न्यूज24 में भी होमपेज की जिम्मेदारी संभालते हैं. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला संकाय में स्नातक और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है. आरिफ देश, विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा एक्सप्लेनर लिखने में भी माहिर हैं.
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