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कोहरे में हो गई फ्लाइट रद्द, अब क्या? यह हैं आपके 5 अधिकार, जानें  

Flight canceled what next: फ्लाइट रद्द होने पर एयरलाइन अगर आपकी उड़ान रिशेड्यूल नहीं करती है तो उसे किराए के साथ आपको हर्जाना देना होगा।

उड़ान रद्द होने पर आपके पास क्या हैं आप्शन
Flight canceled what next:  उत्तर भारत में लगातार कुछ दिन से घना कोहरा पड़ रहा है। ऐसे में हवाई यातायात, रेल और सड़क पर या ट्रैफिक बाधित हो रहा है। कोहरे के चलते देशभर में उड़ानें रद्द या देरी से रवाना हो रही हैं। ऐसे में यात्रियों को एयरपोर्ट पर खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर काफी भीड़ है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर वेदर, तकनीकी या अन्य किसी कारणों से आपकी फ्लाइट रद्द होती है तो आपके पास क्या ऑप्शन है। आइए इस खबर में आपको यह बताते हैं।

सरकार द्वारा बनाए यह नियम

हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय  (Directorate General of Civil Aviation) ने एयरपोर्ट पर हो रही लोगों की परेशानी को देखते हुए एयरलाइन से कोहरे के कारण 3 घंटे तक देरी से चल रही उड़ानों को रद्द करने की सलाह दी है। लेकिन इसके साथ  DGCA ने लोगों को समय से इसकी सूचना देने और अन्य नियमों का पालन करने का निर्देश भी दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर आपके लिए सरकार द्वारा बनाए यह नियम हैं क्या?

वैकल्पिक उड़ान या मुआवज़ा प्रदान करेगी एयरलाइंस

उड़ान रद्द होने के कई कारण होते हैं। लेकिन कारण कोई भी रहे जिस एयरलाइन से आपने टिकट ली है उसकी यह जिम्मेदारी है कि अपनी तरफ से अगर वह फ्लाइट रद्द कर रही है तो वह यात्री को अगली फ्लाइट में रिशेड्यूल करे। यात्री को  उसके समय अनुसार वैकल्पिक उड़ान का ऑप्शन दे। इसके अलावा अगर वह ऐसा नहीं करती है तो उसे टिकट के दाम के अलावा मुआवजा राशि देने तक का प्रावधान है। इसके लिए आपको डीजीसीए में शिकायत करनी होगी।

Meals और रिफ्रेशमेंट

दिल्ली एयरपोर्ट के एक अधिकारी के अनुसार उड़ानें अलग-अलग कारणों से लेट होती हैं। कभी प्राकृतिक कारण जैसे कोहरा, किसी पक्षी या जानवर के रनवे पर आ जाने से या कभी देरी का कारण तकनीकी भी होता है। ऐसे में एयरलाइन की यह जिम्मेदारी है कि वह इंतजार कर रहे लोगों को समय पर रिफ्रेशमेंट और अगर लंबा समय लग रहा है तो खाना भी प्रोवाइड करवाए।

एकोमोडेशन और इंफॉर्मेशन 

जानकारी के अनुसार फ्लाइट रद्द होने के बाद अगर रिशेड्यूल में समय लगता है तो एयरलाइन यात्री को एयरपोर्ट के आसपास रहने के लिए होटल की व्यवस्था करेगी। इसके अलावा उन्हें वहां तक पहुंचाने से लेकर उनके खानपान की जिम्मेदारी भी उसी की है। वहीं, उड़ान देरी होने पर एयरलाइन यात्री को फोन पर सूचना देगी। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उसके रजिस्टर्ड या जिस नंबर से टिकट बुक की है उस पर मैसेज किया जाना चाहिए।

यहां करें शिकायत 

किसी प्रकार की परेशानी होने पर यात्री नागर विमानन महानिदेशालय  (Directorate General of Civil Aviation) के  नंबर 91-011- 24643010 पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल एड्रेस पर अपनी परेशानी (geeta.n@nic.in) भेज सकते हैं।


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