छिन सकती है सांसदी
अदालत के फैसले के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री राम शंकर कठेरिया को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। वह इटावा से मौजूदा लोकसभा सदस्य हैं। किसी भी अपराध के लिए दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत तत्काल अयोग्यता का सामना करना पड़ता है। यदि कठेरिया किसी कोर्ट से स्टे लेकर आते हैं या उनकी सजा पर रोक लगा दी जाती है तो उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी।कौन हैं राम शंकर कठेरिया?
राम शंकर कठेरिया ने नवंबर 2014 से जुलाई 2016 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। कठेरिया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति और गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य हैं।चार साल पहले टोल प्लाजा पर हमले का लगा था आरोप
2019 में कठेरिया पर आगरा में एक टोल प्लाजा कर्मचारियों पर हमले से संबंधित एक मामले में मामला दर्ज किया गया था। विधायक के गार्ड्स ने कथित तौर पर टोल प्लाजा कर्मचारियों की पिटाई की और हवा में गोलियां चलाईं। यह हमला टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। लेकिन भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने ही उनके सुरक्षा गार्डों पर हमला किया था, जिससे उन्हें आत्मरक्षा में गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा।और पढ़िए – देश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहां पढ़ें
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