EPFO Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े खाताधारकों के लिए राहत की खबर है। अब नौकरी बदलने के बाद अपना ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। खाताधारक खुद ही कंपनी के हस्तक्षेप के बिना ईपीएफ अकांउट को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफओ में डिटेल में भी किसी तरह की गलतियां हैं तो उनमें भी खुद ही सुधार किया जा सकता है। वहीं, ईपीएफ पेंशन सुधारों के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि में इजाफे को लेकर भी विचार किया जा रहा है।
ट्रांसफर करें अपना खाता
ईपीएफओ के इस्तेमाल की प्रक्रिया को लगातार आसान बनाने के लिए कई सुधार किए जा रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इसको लेकर जानकारी दी। जिसमें उन्होंने कहा कि ईपीएफ खाते को अब कंपनी के बिना हस्तक्षेप के ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए उनको खुद ही क्लेम करना होगा, लेकिन इसके लिए UAN आधार से लिंक होना जरूरी है।
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पर्सनल डिटेल अपडेट
EPFO ने पीएफ होल्डर्स को पर्सनल डिटेल अपडेट करने की सुविधा भी दे दी है। अकाउंट खोलते समय डेट ऑफ बर्थ, नाम या कोई भी डिटेल गलत भर जाती है तो उसमें सुधार के लिए एप्लीकेशन देनी होती थी। जिसमें काफी समय लगता था, लेकिन इस नए बदलाव के बाद खाताधारक खुद ही गलतियों को सुधार सकते हैं। इसके लिए उसके लिए आप ऑनलाइन ही बदलाव कर सकते हैं।
देश भर में अपने सभी रीजनल ऑफिसों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) शुरू की गई है। इसमें 68 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। जिसमें कोई भी लाभार्थी किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकता है। इसके अलावा, पीएफ का पैसा निकालने के लिए एटीएम कार्ड की तरह ही एक कार्ड लाने की तैयारी है। जिसके आने से एटीएम मशीन से पीएफ के पैसे निकाल सकेंगे।
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