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Higher PF Pension को लेकर EPFO से बड़ा अपडेट, 42% आवेदनों को किया रिजेक्ट

EPFO Updates: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की हायर पेंशन स्कीम का काम अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से यानी अप्रैल-मई से गति पकड़ेगा। इसके लिए ईपीएफओ ने 31 मार्च तक सभी आवेदनों की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। हायर पेंशन के लिए 17 लाख से ज्यादा ईपीएफ सदस्यों-पेंशनरों ने आवेदन किया है।

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)>

EPFO Higher PF pension Scheme Updates: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में हायर पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए दिए गए आवेदनों पर कार्यान्वयन (Execution) की प्रक्रिया इस साल मार्च के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। इस बात के पुख्ता संकेत हैं कि इस साल अप्रैल-मई महीने से EPF में ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने वाले सदस्यों को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन, इसी बीच ईपीएफ 7 लाख से ज्यादा सदस्यों और पेंशनरों के लिए निराशाजनक खबर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का कहना है कि अपने वेतन के अनुपात में अधिक पीएफ पेंशन चाहने वाले 17.49 लाख आवेदकों में से 7.35 लाख इस लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

2.14 लाख आवेदनों की अभी भी हो रही समीक्षा

हायर पीएफ पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दो साल बाद भी अब तक केवल 24,006 व्यक्तियों को संशोधित पेंशन मिली है। वहीं, ईपीएफओ द्वारा 2.14 लाख आवेदनों की अभी भी समीक्षा की जा रही है, जबकि 2.24 लाख आवेदनों को नियोक्ताओं द्वारा एजेंसी को फॉरवर्डेड किया जाना बाकी है। इस बीच, ईपीएफओ ने इनकंप्लीट डिटेल्स के कारण 3.92 लाख आवेदन नियोक्ताओं (Employers) को लौटा दिए हैं, जबकि 2.19 लाख आवेदकों को अतिरिक्त भुगतान के लिए मांग पत्र जारी किए गए हैं।

आवेदनों का निपटारा करने में पिछड़ा केरल

जॉइंट ऑप्शन स्कीम के लिए आवेदनों का निपटान करने में केरल पिछड़ गया है। अब तक राज्य में केवल 27.35 प्रतिशत आवेदनों पर ही कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर, निपटान दर 58.95 प्रतिशत है। केरल से सबमिट किए गए 72,712 आवेदनों में से केवल 19,886 का ही निपटान किया गया है। इनमें अस्वीकृत आवेदन और वे आवेदन शामिल हैं जिनके लिए मांग पत्र जारी किए गए हैं।

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फाइनेंशियल लायबिलिटी बड़ी वजह: EPFO 

ईपीएफओ का अनुमान है कि हायर पीएफ पेंशन के लिए जॉइंट ऑप्शन आवेदनों में से कम से कम आधे को मंजूरी देने के लिए 1.86 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। संगठन ने लंबे समय से इस वित्तीय बोझ को मंजूरी में देरी का कारण बताया है। 38,000 आवेदनों की सैंपल जांच से पता चला कि हायर पेंशन देने से पेंशन फंड में 9,500 करोड़ रुपये का घाटा होगा। ईपीएफओ ने कहा है कि वह अतिरिक्त वित्तीय देनदारी की गणना के लिए एकत्रित आंकड़ों का उपयोग करेगा। हाल ही में ईपीएफओ ट्रस्टी बोर्ड की बैठक के दस्तावेजों में इन अनुमानों का खुलासा किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लागू की गई है स्कीम

EPFO की चर्चित हायर पेंशन स्कीम सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के अनुरूप लागू किया जा रहा है। इसके तहत शुरुआत में आवेदन करने वालों को पेंशन मिल भी रहा है, लेकिन इसके बाद ईपीएफओ के सभी इच्छुक सदस्यों को हायर पेंशन देने का विकल्प देने के लिए मांगे गए आवेदनों के मामले कई कॉम्प्लिकेशंस के कारण अभी पूरी तरह कार्यान्वित नहीं हो पाए हैं।

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