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नेशनल हेराल्ड मामले में HC पहुंची ईडी, राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउज एवेन्यू कोर्ट से सोनिया राहुल गांधी को मिली राहत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी ने सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की है. नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था.

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नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउज एवेन्यू कोर्ट से सोनिया राहुल गांधी को मिली राहत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी ने सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की है. नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था.

हाईकोर्ट में दायर अपील में ED ने कहा है कि निचली अदालत के स्पेशल जज ने अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने का एकमात्र आधार यह बताया गया है कि PMLA के तहत Prosecution Complaint, किसी निजी व्यक्ति द्वारा दायर निजी शिकायत पर आधारित नहीं हो सकती. इसमें कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी.

किसी निजी शिकायत (private complaint) पर सक्षम न्यायालय द्वारा लिया गया संज्ञान पुलिस द्वारा दर्ज की गई मात्र FIR की तुलना में कहीं अधिक उच्च स्तर पर होता है, क्योंकि पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद भी संज्ञान लिए जाने से इनकार किया जा सकता है.

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निचली अदालत के जज यह समझने में असफल रहे कि PMLA के तहत की गई जांच और दायर की गई अभियोजन शिकायत, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120-B से संबंधित उन अनुसूचित अपराधों पर आधारित थी, जिन पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका था, जिसे पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी पुष्टि की थी.

जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के द्वारा लिए गए संज्ञान ने पुष्टि कर दिया हो तो स्पेशल जज ये नहीं कह सकते कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा दायर की गई निजी शिकायत पर आधारित अनुसूचित अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता.

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वहीं, ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया था.

कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाए थे केंद्र सरकार पर आरोप

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाया था कि द्वेष में केस किए जा रहे हैं. उन्होंने नेशनल हेराल्ड को लेकर कहा था कि ये पेपर आज का नहीं है. 1938 में स्वतंत्रता सेनानियों ने इस पेपर की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आजादी दिलाना था. खड़गे ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को परेशान करने के लिए केस डाले जा रहे हैं. खासकर गांधी फैमिली को सताने के लिए ही ये केस डाला गया है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है.

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लेखक के बारे में

Versha Singh

वर्षा स‍िंह News 24 ड‍िजिटल में बतौर सीन‍ियर सब एड‍िटर के पद पर कार्यरत हैं. वर्षा को ड‍िजिटल मीड‍िया में 6 साल से अधि‍क का अनुभव है. राष्‍ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और समसमाय‍िक व‍िषयों पर वर्षा की अच्‍छी पकड़ है. इसके अलावा राजनीत‍िक, क्राइम और ट्रेंडिंग खबरें भी ल‍िखती हैं. वर्षा ने मास्टर इन न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी की पढ़ाई माखन लाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से की है और जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की है. वर्षा अपने करियर में Jagran New Media, Asia News International (ANI) और ETV Bharat जैसे प्रमुख मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. उन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लेखन और समसामयिक घटनाओं, राजनीति, हाइपरलोकल खबरों और मानवीय रुचि से जुड़ी कहानियों को डिजिटल दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का अनुभव है.
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