Trendingind vs saIPL 2025Maharashtra Assembly Election 2024Jharkhand Assembly Election 2024

---विज्ञापन---

Delhi liquor scam: 24 मार्च को के. कविता की याचिका पर सुनवाई करेगा SC; अंतरिम राहत से इंकार

Delhi liquor scam: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी के कविता को अंतरिम राहत नहीं दी। हालांकि, 24 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। ईडी ने बीआरएस एमएलसी के कविता को 16 मार्च को फिर से पेश […]

Delhi liquor scam: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी के कविता को अंतरिम राहत नहीं दी। हालांकि, 24 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। ईडी ने बीआरएस एमएलसी के कविता को 16 मार्च को फिर से पेश होने को कहा है।

24 मार्च को याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितता मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत 24 मार्च को उनकी याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है कि मानदंडों के अनुसार किसी महिला को ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है और उसकी पूछताछ उसके आवास पर होनी चाहिए।

"पूरी तरह से कानून के खिलाफ"

कविता के वकील ने कहा कि एक महिला को अब ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और यह "पूरी तरह से कानून के खिलाफ" है। कविता के वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया और उनकी याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की मांग की। अदालत ने इसे 24 मार्च को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। कोर्ट ने वकील से पूछा कि मामले में इतनी जल्दी क्या है और वकील ने जवाब दिया कि कविता को कल ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। अधिवक्ता वंदना सहगल के माध्यम से दायर एक याचिका में, कविता ने शीर्ष अदालत से 7 और 11 मार्च को ईडी के समन को रद्द करने का आग्रह किया है, जिसमें कहा गया है कि उसे अपने निवास के बजाय एजेंसी कार्यालय में पेश होने के लिए कहना आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है और इस प्रकार , Cr.P.C की धारा 160 के प्रावधान का उल्लंघन होने के कारण कानून में पूरी तरह से टिकने योग्य नहीं है।

क्या है मामला?

ईडी के अनुसार, कविता एक 'दक्षिण समूह' शराब कार्टेल से जुड़ी हुई थी, जिसने दिल्ली आबकारी नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी में बाजार का बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) को लगभग 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। 2020-21 के लिए। ईडी के अनुसार कार्टेल में सरथ रेड्डी (अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर), मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी (वाईएसआर कांग्रेस सांसद), उनके बेटे राघव मगुन्टा, कविता और अन्य शामिल हैं।


Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 and Download our - News24 Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google News.