Jammu-Kashmir News: कश्मीर में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी पर कार्रवाई, 90 करोड़ रुपये संपत्ति जब्त
Jammu And Kashmir News: प्रतिबंधित इस्लामिक समूह जमात-ए-इस्लामी पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। समूह की लगभग 90 करोड़ रुपये की 11 प्रमुख संपत्तियों को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में जब्त कर लिया गया है।
यह ऑपरेशन समूह पर चल रही कार्रवाई का हिस्सा है, जिस पर कट्टरपंथ, अलगाववाद और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है। राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने जम्मू-कश्मीर में जमात की करीब 200 संपत्तियों की पहचान की है।
पहले 9 संपत्तियों को किया गया था जब्त
इस महीने की शुरुआत में शोपियां जिले में SIA ने प्रतिबंधित समूह से संबंधित दो स्कूल भवनों सहित नौ संपत्तियों को अधिसूचित और जब्त किया था। सख्त आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत जिलाधिकारी द्वारा संपत्तियों को अधिसूचित किया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि अनंतनाग में कई स्थानों पर शनिवार को छापेमारी की गई और अनंतनाग के जिलाधिकारी से एक आदेश प्राप्त करने के बाद उन्हें औपचारिक रूप से जब्त कर लिया। एजेंसी ने अधिसूचित संपत्ति में प्रवेश और उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले बैनर लगाए हैं।
राजनीति, धार्मिक संगठन है जमात-ए-इस्लामी
जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर का सबसे बड़ा राजनीतिक-धार्मिक संगठन है। 2019 में प्रतिबंधित होने से पहले इसके पास स्कूलों और अन्य सामाजिक बुनियादी ढांचे का एक विशाल नेटवर्क था।
जमात पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप है और वह 1990 के दशक में कश्मीर में सबसे बड़े स्वदेशी आतंकवादी समूह हिजबुल मुजाहिदीन का वैचारिक संरक्षक था।
अधिकारियों का कहना है कि एसआईए द्वारा पहचानी गई संपत्ति सैकड़ों करोड़ रुपये की है और जम्मू-कश्मीर के लगभग हर जिले में स्थित है। इससे पहले, SIA ने कहा कि इन संपत्तियों की जब्ती अलगाववादी गतिविधियों के लिए धन की उपलब्धता को रोक देगी और भारत की संप्रभुता के लिए शत्रुतापूर्ण राष्ट्र-विरोधी तत्वों और आतंकी नेटवर्क के पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म कर देगी।
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