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CBSE Board Exam 2024: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में ये छात्र ले जा सकते हैं खाने का सामना, गाइडलाइन में किसे क्या छूट मिली?

CBSE diabetic students carry fruits in board exam 2024: सीबीएसई बोर्ड ने यह गाइडलाइन टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या को देखते हुए जारी की है।

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CBSE Board Exam 2024 Guideline for Students suffering from Type-1 Sugar diabetic: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली है। इसके लिए छात्र-छात्राएं तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसबार डायबिटीज से पीड़ित विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई ने कुछ छूट दी है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप बोर्ड परीक्षा में स्नैक्स ले जा सकते हैं। यह दिशानिर्देश टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित विद्यार्थियों के लिए है। सीबीएसई ने यह फैसला उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए लिया है।

टाइप-1 डियबिटीज से पीड़ित विद्यार्थी अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। जिसके आधार पर उन्हें परीक्षा के दौरान खाने का सामना ले जाने की छूट मिलेगी। ऐसे विद्यार्थी परीक्षा हाल में दवा, चॉकलेट, कैंडी, फल, स्नैक्स, पानी की बोतल, ग्लूकोज टेस्टिंग स्ट्रिप्स, ग्लूकोमीटर ले जा सकते हैं। पानी की बॉटल आधा लीटर की होनी चाहिए और साथ ही पारदर्शी होनी चाहिए। विद्यार्थी केला, सेब, संतरा जैसे फल और सैंडविच जैसे स्नैक्स भी ले जा सकते हैं।

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बताना होगा एक दिन पहले 

इसके लिए विद्यार्थियों को एसओपी का पालन करना होगा। छात्रों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक दिन पहले केंद्र अधीक्षक को बताना होगा कि वे किन चीजों को परीक्षा केद्र में ले जाना चाहते हैं। साथ ही परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा सुबह 10 बजकर 30 मिनट से शुरू होगी और दोपहर 1 बजकर 30 मिनट तक चलेगी।

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टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में 10वीं कक्षा के एक लड़के को ये सामना नहीं ले जाने दिया गया था। अधिकारी द्वारा इससे इनकार करने का लेटर वायरल हो गया था। इसके बाद उसे इंसुलिन पंप और कार्बोहाइड्रेट वाले स्नैक्स ले जाने की परमिशन मिली थी। 2017 के एक परिपत्र में डायबिटीज से पीड़ित छात्रों को परीक्षा हॉल में केवल नाश्ता और पानी ले जाने की अनुमति दी गई थी, जबकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने छात्रों को इंसुलिन पंप और ग्लूकोमीटर ले जाने की अनुमति देने का आदेश दिया था।

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