ICICI Bank-Videocon Loan Fraud Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को सीबीआई की न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत ने कहा, “गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है।” दंपति को एक लाख रुपये के मुचलके पर न्यायिक हिरासत से रिहा किया गया है।
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर द्वारा कथित अवैध गिरफ्तारी के मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। बता दें कि सीबीआई ने वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में कोचर को 25 दिसंबर को गिरफ्तार किया था।
समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर और उनके पति दीपक को न्यायिक हिरासत से रिहा करने की अनुमति दे दी। ANI के अनुसार, अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी ‘कानून के अनुसार नहीं’ थी।
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