बिना परमिशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बोहेमिया; हाईकोर्ट ने क्यों लगाए पंजाबी रैपर पर प्रतिबंध
दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया बोहेमिया पर प्रतिबंध
Delhi High Court Verdict in Saga Music vs Bohemia Case : दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंजाबी रैपर बोहेमिया को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है जिसके अनुसार बिना सागा म्यूजिक की लिखित अनुमति लिए बोहेमिया सिंगिंग नहीं कर सकेंगे, म्यूजिक वीडियो नहीं बना सकेंगे और सार्वजनिक परफॉरमेंस भी नहीं दे पाएंगे।
समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस अनीश दयाल ने सागा म्यूजिक की याचिका पर अंतरिम आदेश जारी किया। सागा म्यूजिक ने एक कॉन्ट्रैक्ट के कथित उल्लंघन को लेकर बोहेमिया के खिलाफ केस किया था। इस मामले की अगली सुनवाई अब हाईकोर्ट 23 फरवरी को करेगी।
दिसंबर 2019 का है कॉन्ट्रैक्ट
अदालत ने यह भी कहा है कि बोहेमिया या उनकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी नहीं करेगा। पीठ ने बोहेमिया और अन्य लोगों को नोटिस भी जारी किया है। बता दें कि जिस एग्रीमेंट को लेकर यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है वह दिसंबर 2019 का है।
सागा म्यूजिक का कहना है कि इस एग्रीमेंट में कहा गया था कि बोहेमिया कंपनी के लिए 45 महीने काम करेंगे और इस दौरान किसी और आर्टिस्ट या म्यूजिक ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे। इसमें यह भी कहा गया था कि बोहेमिया के सभी गानों, वीडियोज और पब्लिक परफॉरमेंस में इंटेलेक्टुअल प्रॉपर्टी राइट सागा म्यूजिक के होंगे। बोहेमिया पर इन शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है।
याचिका के अनुसार बोहेमिया ने म्यूजिकल टूर किए और बाकी आर्टिस्ट्स के साथ मिलकर गाने भी रिसीज किए लेकिन सागा म्यूजिक के लिए उन्होंने एक भी गाना प्रोड्यूस नहीं किया। इसमें यह भी कहा गया है कि बोहेमिया और अन्य लोगों ने सागा म्यूजिक को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ अपमानजनक आरोप भी लगाए थे।
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